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    डाक्टरों को मुफ्त विदेश यात्रा नहीं करा पाएंगी दवा कंपनियां, उपहार या आर्थिक लाभ पर भी सरकार की रोक

    By Agency Edited By: Anurag Gupta
    Updated: Wed, 13 Mar 2024 11:45 PM (IST)

    दवा कंपनियों द्वारा अपनी दवाएं लिखने के लिए डाक्टरों को उपहार देने के चलन के विरुद्ध सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। दवा कंपनियां अब डाक्टरों को उपहार या मुफ्त विदेश यात्रा जैसे प्रलोभन नहीं दे सकेंगी। यूसीपीएमपी गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी फार्मा कंपनी या उसके एजेंट द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्य को निजी फायदे के लिए कोई उपहार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

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    औषधि विभाग ने नई संहिता अधिसूचित की (फाइल फोटो)

    पीटीआई, दिल्ली। दवा कंपनियों द्वारा अपनी दवाएं लिखने के लिए डाक्टरों को उपहार देने के चलन के विरुद्ध सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। दवा कंपनियां अब डाक्टरों को उपहार या मुफ्त विदेश यात्रा जैसे प्रलोभन नहीं दे सकेंगी। इस संबंध में औषधि विभाग ने नई संहिता अधिसूचित कर दी है।

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    UCPMP गाइडलाइंस

    यूनिफार्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस (UCPMP), 2024 में ऐसे लोगों को मुफ्त सैंपल की आपूर्ति करने पर भी रोक लगाई गई है, जो ऐसे उत्पादों (दवाओं) की सलाह देने के योग्य नहीं हैं। यूसीपीएमपी गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी फार्मा कंपनी या उसके एजेंट (वितरक, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता इत्यादि) द्वारा किसी भी स्वास्थ्य पेशेवर या उसके परिवार के सदस्य (नजदीकी या दूर का) को निजी फायदे के लिए कोई उपहार प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

    इसी तरह किसी भी फार्मा कंपनी या उसके एजेंट द्वारा दवा का परामर्श देने या आपूर्ति करने के योग्य किसी व्यक्ति को किसी तरह के आर्थिक लाभ की पेशकश या वादा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी फार्मा कंपनी या उसका प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य पेशेवर या उनके परिवार के सदस्यों को सम्मेलन, संगोष्ठी या कार्यशाला इत्यादि में हिस्सा लेने के लिए देश में या देश के बाहर यात्रा सुविधा प्रदान नहीं करनी चाहिए। इनमें रेल, हवाई, जलपोत या क्रूज के टिकट या पेड वैकेशन शामिल हैं।

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    शर्तों के मुताबिक ही हों दवाओं का प्रमोशन

    यूसीपीएमपी के मुताबिक, कंपनियों या उनके प्रतिनिधियों को किसी भी बहाने से स्वास्थ्य पेशेवर या उनके परिवार के सदस्यों को नकदी का भुगतान नहीं करना चाहिए। औषधि विभाग ने अधिसूचना में सभी एसोसिएशनों से एथिक्स कमेटी फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस का गठन करने, अपनी वेबसाइट पर यूसीपीएमपी पोर्टल बनाने और इस संहिता के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।

    संहिता के मुताबिक, दवाओं का प्रमोशन उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के मुताबिक ही होना चाहिए और विपणन मंजूरी मिलने से पहले दवा का प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए।

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