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    ईडी ने कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को लिखा पत्र, गैरकानूनी लेन-देन के लिए 42 करोड़ रुपये जुटाने का लगाया आरोप

    ईडी ने कहा था कि 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले जिससे अवैध भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी जुटाने में भरत रेड्डी उनके निजी सहायक रत्ना बाबू और अन्य की संलिप्तता स्थापित हुई। ईडी ने दावा किया था भरत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों में लगभग 42 करोड़ रुपये का उपयोग गैरकानूनी लेनदेन के लिए किया।

    By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya Updated: Tue, 23 Apr 2024 11:55 PM (IST)
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    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बने कानून के तहत कर्नाटक के लोकायुक्त को भी पत्र लिखा है।

    पीटीआई, नई दिल्ली। ईडी ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को कथित रूप से रिश्वत देने सहित गैरकानूनी लेन-देन के लिए लगभग 42 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के मामले में कर्नाटक में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

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    ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बने कानून के तहत कर्नाटक के लोकायुक्त को भी इस प्रकार का पत्र लिखा है जिसमें बेल्लारी शहर सीट से विधायक रेड्डी के खिलाफ एकत्र किए गए साक्ष्यों पर गौर कर मामला दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। ईडी ने कथित अवैध खनन और कुछ 'फर्जी' भूमि सौदों के आरोपों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत 10 फरवरी को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रेड्डी और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी।

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    ईडी ने कहा था कि 31 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी के साथ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले जिससे अवैध भुगतान के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी जुटाने में भरत रेड्डी, उनके निजी सहायक रत्ना बाबू और अन्य की संलिप्तता स्थापित हुई। ईडी ने दावा किया था, भरत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुछ महीनों में लगभग 42 करोड़ रुपये नकद जुटाए और इस धन का उपयोग गैरकानूनी लेनदेन के लिए किया।

    सूत्रों ने बताया कि ईडी ने हाल में निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर कहा कि 42.07 करोड़ रुपये का बड़ा हिस्सा मतदाताओं को नकद बांटने और पार्टी टिकट हासिल करने के लिए किए गए कथित भुगतान सहित अन्य चुनाव-संबंधी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया था।

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