Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DPDC एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में हो जाएगी शुरू, सरकारी संस्थाओं के लिए भी समान रूप से होगा लागू

    By Jagran NewsEdited By: Anurag Gupta
    Updated: Wed, 20 Sep 2023 11:06 PM (IST)

    इस साल अगस्त माह में बनाए गए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक अगले 30 दिनों में डीपीडीपी एक्ट के कुछ नियमों को अमल के लिए जारी किया जाएगा। चंद्रशेखर के मुताबिक अगले 30 दिनों में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के गठन पर भी काम शुरू हो जाएगा।

    Hero Image
    इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (फाइल फोटो)

    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। इस साल अगस्त माह में बनाए गए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट पर अमल की प्रक्रिया अगले 30 दिनों में शुरू हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक, अगले 30 दिनों में डीपीडीपी एक्ट के कुछ नियमों को अमल के लिए जारी किया जाएगा। कुछ दिनों में एक्ट से जुड़े आठ नियमों को अमल में लाने के लिए जारी किया जा सकता है। इनमें एक नियम कंसेंट प्रबंधन का होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें: Women Reservation Bill: ऐतिहासिक फैसला, लोकसभा में पारित हुआ नारी शक्ति वंदन विधेयक; विरोध में महज दो मत

    डीपीडीपी एक्ट के तहत यूजर्स की सहमति से ही कंपनियां या कोई विभाग उनके डिजिटल डाटा का इस्तेमाल कर सकेंगे या फिर उस डाटा को किसी और को दे सकेंगे। इस काम के लिए उन्हें कंसेंट प्रबंधन करना होगा।

    नियमों के पालन के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय?

    चंद्रशेखर के मुताबिक, एमएसएमई, अस्पताल व पंचायत जैसे संस्थानों को नियमों के लागू करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें डाटा प्रबंधन का व्यापक अनुभव नहीं होता है, लेकिन सभी सरकारी संस्थाओं को नियम के पालन के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

    डीपीडीपी एक्ट कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़ अन्य सभी परिस्थिति में सरकारी संस्थाओं के लिए भी समान रूप से लागू होगा।

    चंद्रशेखर के मुताबिक, अगले 30 दिनों में डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड (DPB) के गठन पर भी काम शुरू हो जाएगा। डीपीडीपी एक्ट का पालन नहीं होने पर यूजर्स डीपीबी में शिकायत कर सकेंगे और डीपीबी उन शिकायतों पर कार्रवाई करेगा। नियम उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है।

    नियम जारी करने के दौरान ही सरकार यह भी स्पष्ट करेगी कि किन-किन देशों को डाटा ट्रांसफर किया जा सकेगा और किन देशों को काली सूची में रखा जाएगा।

    चंद्रशेखर ने स्टेकहोल्डर्स के साथ की थी बैठक

    बुधवार को डीपीडीपी एक्ट पर अमल के लिए चंद्रशेखर ने स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के लिए बैठक की थी। बड़ी टेक कंपनियां डीपीडीपी एक्ट को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए एक साल का समय चाहती है। सरकार भी एकदम से इस एक्ट को लागू करने के लिए दबाव नहीं बनाना चाहती है।

    यह भी पढ़ें: 2026 तक कूड़े के पहाड़ से मुक्त होंगे शहर, एक हजार शहरों को थ्री स्टार गार्बेज फ्री सिटी बनाने का लक्ष्य

    तभी चंद्रशेखर का भी मानना है कि अगले एक साल में इस एक्ट से जुड़े अधिकतर नियमों पर पालन शुरू हो जाएगा। हालांकि, मंत्रालय के अधिकारी इस बात को भी कह रहे हैं कि अगस्त माह में ही डीपीडीपी एक्ट की अधिसूचना जारी हो गई थी। ऐसे में कंपनियों को इस एक्ट पर अमल के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए।

    comedy show banner
    comedy show banner