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    IndiGo संकट के बीच DGCA ने वापस लिया रोस्टर पर अपना आदेश, एयरलाइंस कंपनियों को मिली राहत

    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:35 PM (IST)

    Indigo Flight Cancellations: डीजीसीए के नए क्रू आराम नियमों के कारण इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द और विलंबित हुईं, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट्स रद होने और उड़ानों में देरी के कारण देश भर में हड़कंप मच गया है। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें लगी हैं। लोग घंटों से एयरपोर्ट पर बैठकर फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर बेंगुलरु और चेन्नई एयरपोर्ट से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि, हवाई यात्रा करने वालों की दिक्कतें अब खत्म होने वाली हैं।

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    नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने अपने आदेश को वापस ले लिया है, जिसके बाद सभी एयरलाइंस ने राहत की सांस ली है। DGCA के इस कदम के बाद अब हवाई सेवा फिर से पहले की तरह बहाल होने की संभावना है।

    DGCA ने क्या कहा?

    DGCA ने नोटिस जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। DGCA का कहना है, "कई फ्लाइट्स के परिचालन में लगातार आ रही बाधा और एयरलाइंस से मिले आवेदन को ध्यान में रखते हुए 'साप्ताहिक अवकाश' के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है।"

    DGCA के अनुसार,

    हवाई उड़ानों में निरंतरता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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    क्या था DGCA का आदेश?

    बता दें कि DGCA ने सभी एयरलाइंस को दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा था कि फ्लाइट क्रू के लिए सप्ताह में अधिक आराम का समय निर्धारित किया जाए। रोस्टर में पायलट और क्रू के लिए नाइट शिफ्ट पहले 6 दिन थी, जिसे घटाकर 2 कर दिया गया था। रोस्टर में बदलाव के कारण क्रू मेंबर्स समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच सके, जिससे कई सारी फ्लाइट्स रद कर दी गईं।

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    यात्रियों की बढ़ी मुश्किल?

    DGCA के इस आदेश का सबसे बड़ा असर इंडिगो एयरलाइंस पर देखने को मिला। पिछले 4 दिन में इंडिगो 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर चुका है और ज्यादातर उड़ानों में देरी देखी जा रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती मुश्किलों को देखने के बाद DGCA ने अब अपना आदेश वापस ले लिया है।

    DGCA के नए रोस्टर के नियम?

    DGCA ने रोस्टर में बदलाव करते हुए 3 बड़े आदेश जारी किए थे।

    • क्रू मेंबर्स को सप्ताह में आराम का पर्याप्त समय मिलना चाहिए।
    • पायलट्स समेत क्रू मेंबर्स की नाइट शिफ्ट को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया।
    • क्रू मेंबर्स के लिए ड्यूटी के घंटे कम करने का आदेश दिया गया।

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    उड़ान के समय पर लिमिट लगाई

    DGCA ने क्रू मेंबर्स के लिए उड़ान के समय पर लिमिट लगाई थी। इसके तहत क्रू मेंबर्स हर दिन 8 घंटे, हर सप्ताह 35 घंटे, हर महीने 125 घंटे और हर साल 1,000 घंटे ही उड़ान भर सकतें हैं। DGCA ने इन आदेशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया था।

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    DGCA के आदेश का एयरलाइंस पर असर

    DGCA के इस आदेश का सबसे बड़ा झटका फास्ट-टर्नअराउंड मॉडल वाली एयरलाइंस को लगा है। ऐसे में उन्हें हर फ्लाइट में ज्यादा पायलट नियुक्त करने पड़ते हैं। खासकर इंडिगो का ओवरनाइट नेटवर्क इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

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