Move to Jagran APP

Voter ID Card: असम में मतदाता पहचान पत्र के रिश्तों वाले कालम में बदलाव, अन्य राज्यों की तरह होगा वोटर कार्ड

गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के बाद असम में मतदाता पहचान पत्र के प्रारूप में एक गड़बड़ी (Discrepancy) को ठीक कर दिया गया है। पूर्व सांसद और याचिकाकर्ता जोयाश्री गोस्वामी महंत ने कहा कि इसके लिए साल 2016 में ही रिट याचिका दायर की गई थी।

By AgencyEdited By: Sonu GuptaPublished: Sat, 24 Sep 2022 09:13 PM (IST)Updated: Sat, 24 Sep 2022 11:00 PM (IST)
Voter ID Card: असम में मतदाता पहचान पत्र के रिश्तों वाले कालम में बदलाव, अन्य राज्यों की तरह होगा वोटर कार्ड
ECI ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को दी जानकारी कहा शिकायत पर लिया गया है संज्ञान। (फाइल फोटो)

गुवाहाटी, एजेंसी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने के बाद असम में मतदाता पहचान पत्र के प्रारूप में एक गड़बड़ी (Discrepancy) को ठीक कर दिया गया है। एक याचिकार्कता ने शनिवार को यह दावा किया। हाल ही के दिनों में जारी मतदाता पहचान पत्र में पिता या पति के नाम के स्लाट में एक त्रुटी सामने आई थी, जिसको अब ठीक कर दिया गया है। हालांकि एक अगल प्रकार के फार्म भरकर पहले जारी किए गए मतदाता पहचान पत्र में बदलाव किया जा सकता है।

loksabha election banner

2016 में दायर किया गया था रिट याचिका

पूर्व सांसद और याचिकाकर्ता जोयाश्री गोस्वामी महंत (Joyashree Goswami Mahanta) ने प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 2016 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में इस मामले पर एक रिट याचिका दायर की थी। अन्य सभी राज्यों में EPIC में मतदाता के नाम के नीचे पिता या पति के नाम के लिए एक अलग से स्लाट होता है और असम राज्य में उसी स्लाट के लिए रिलेशन नेम (Relation Name) दिया गया था। हम चाहते थे कि अन्य राज्यों की तरह ही असम में भी एक समान नियम का पालन किया जाए।

ECI ने कोर्ट में दी जानकारी

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से इस मामले में एक हलफनामा दाखिल करने को कहा था, लेकिन वे हलफनामा दायर करने में विफल रहे थे। हालांकि यह मामला जब इस माह भी सुनवाई के लिए आया तो चुनाव आयोग के वकीन ने अदालत को बताया कि रिट याचिका में उठाए गए मुद्दों को ठीक कर दिया गया है।

शिकायत का किया गया है समाधान

जस्टिस संजय कुमार मेधी ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर को लंबित रहने के दौरान ही चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र मामले में की गई शिकायत को समाधान कर दिया है। पूर्व सांसद महंत ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि चुनाव आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लिया। हालांकि अदालत जाने से पहले चुनाव आयोग से हमने संपर्क किया था लेकिन उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि यह गड़बड़ी सामने क्यों आई।

यह भी पढ़ें- घर बैठे वोटर आईडी को आधार कार्ड से करें लिंक, यहां जानें पूरा प्रॉसेस

यह भी पढ़ें- अब कोई भी मतदाता घर बैठे वोटर आइडी को आधार कार्ड से कर सकता है लिंक, इस आनलाइन प्रक्रिया को करें फोलो


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.