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    सोयाबीन किसानों के लिए भावान्तर योजना, सरकार करेगी घाटे की भरपाई

    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    किसानों के कल्याण के लिए सरकार भावान्तर योजना लागू कर रही है जिसके तहत सोयाबीन उत्पादक किसान मंडियों में विक्रय कर सकेंगे। कलेक्टर जयति सिंह ने 10 से 25 अक्टूबर तक पंजीयन प्रक्रिया चलाने के निर्देश दिए हैं। मंडियों में सोयाबीन के भावों की निगरानी सुनिश्चित करने और व्यापारियों को दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के लिए बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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    सोयाबीन किसानों के लिए भावान्तर योजना (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसानों का कल्याण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है जिसके तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए सरकार द्वारा भावान्तर योजना लागू की जा रही है। जिसके तहत किसान पहले की भांति मंडियों में सोयाबीन का विक्रय कर सकेंगे।

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    अगर एमएसपी से कम कीमत पर सोयाबीन का विक्रय होता है तो किसानों के घाटे की भरपाई भावान्तर योजना के तहत सरकार द्वारा की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर जयति सिंह ने कलेक्टाेरेट के सभागृह में आयोजित बैठक के दौरान दिए। कलेक्टर ने बैठक के दौरान निर्देशित किया कि भावांतर योजना में किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 10 से 25 अक्टूबर तक चलाई जा रही हैं।

    क्या-क्या बनाए गए नियम?

    इसलिए सभी एसडीएम किसानों के पंजीयन व्यवस्था, मंडियों में टोकन से लेकर अंतिम बिंदु तक पूरे चेनल को व्यवस्थित करवाए। मंडियों में एफएक्यू ग्रेड की सोयाबीन के भावों की निगरानी की जाना सुनिश्चित करें। सभी लाइसेंसी व्यापारियों की एक पृथक बैठक आयोजित करें।

    बैठक के लिए निर्देश

    जिसमें मंडी सचिव और भारसाधक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बैठक में व्यापारियों को विस्तृत दिशा-निर्देशों से अवगत कराया जाए और अनियमितता की स्थिति में दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी जाए। खरीदी की प्रक्रिया वीडियो कैमरे की निगरानी में संपन्न होनी चाहिए।

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