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    गुजरात में 400 साल पुरानी मस्जिद होगी जमींदोज, हाईकोर्ट ने दी इजाजत; ये है मुख्य वजह

    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:18 PM (IST)

    अहमदाबाद के सरसपुर में स्थित 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को महानगरपालिका द्वारा ढहाया जाएगा। हाई कोर्ट ने महानगरपालिका के नोटिस को कानून सम्मत बताते हुए ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन व बुलेट ट्रेन के टर्मिनल के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट ने मस्जिद को ढहाकर सड़क चौड़ी करने का निर्देश दिया।

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    गुजरात में 400 साल पुरानी मस्जिद होगी जमींदोज। (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद। अहमदाबाद के सरसपुर क्षेत्र में स्थित 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को महानगरपालिका द्वारा ढहाया जाएगा। महानगरपालिका ने इस संबंध में मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस दिया था।

    हाई कोर्ट ने भी अब महानगरपालिका के नोटिस को कानून सम्मत बताते हुए ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन व बुलेट ट्रेन के टर्मिनल के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

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    हाई कोर्ट ने पहले के फैसले को रखा बरकरार

    हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल की पीठ के निर्णय को बरकरार रखते हुए 400 वर्ष पुरानी मस्जिद को ढहाकर सड़क को चौड़ा करने का निर्देश दिया। ट्रस्ट ने महानगरपालिका की ओर से जारी नोटिस को अवैधानिक बताया गया।

    इसमें कहा गया कि वक्फ कानून के अनुसार इस मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। राजस्व रिकार्ड में मस्जिद का अस्तित्व है। 400 वर्ष पुरानी किसी इमारत को नहीं ढहाया जा सकता।

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