Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NEET UG: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 मामले को किया क्लोज, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

    सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली से संबंधित मामले को सोमवार को बंद कर दिया गया है। साझा की गई जानकारी के मुताबिक केंद्र ने सात सदस्यीय पैनल की लगभग सभी सिफारिशों (केवल एक को छोड़कर) को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने केंद्र की दलील और घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कहा कि आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav Updated: Tue, 08 Apr 2025 01:37 PM (IST)
    Hero Image
    NEET UG 2024 से जुड़े सभी मामले सुप्रीम कोर्ट ने किये बंद।

    नई दिल्ली, प्रेट्र: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली से संबंधित मामले को सोमवार को बंद कर दिया। शीर्ष कोर्ट का यह निर्णय तब आया जब केंद्र ने अपने विशेषज्ञ पैनल द्वारा सुझाए गए परीक्षा सुधारों को लागू करने का आश्वासन दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र की रिपोर्टों और सालिसिटर जनरल तुषार मेहता की प्रस्तुतियों पर गौर किया और याचिका को निपटा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक को छोड़कर सभी सिफारिशें हुई स्वीकार

    मेहता ने बताया कि केंद्र ने सात सदस्यीय पैनल की लगभग सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है सिवाय एक के- एनटीए द्वारा आनलाइन नीट आयोजित करने का सुझाव। उन्होंने कहा- ''देश में 26 लाख से अधिक छात्र नीट में भाग लेते हैं और सरकार को इंटरनेट और कंप्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।''

    मेहता ने यह भी कहा कि मामले में अब कुछ भी शेष नहीं है और इसे निपटाया जा सकता है। पीठ ने केंद्र की दलील और घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए कहा कि आगे कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष दो अगस्त को नीट यूजी 2024 को रद्द करने से इन्कार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की अखंडता को प्रभावित करने वाले यानी लीक होने के कोई पर्याप्त सुबूत नहीं हैं।

    यह भी पढ़ें - NEET UG 2025: नीट यूजी टाई-ब्रेकिंग प्रक्रिया में फिर बदलाव, NTA ने जारी किया इंफॉर्मेशन बुलेटिन

    बता दें कि शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर केंद्र ने तब इसरो प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल के बनाया था ताकि एनटीए के संचालन की समीक्षा की जा सके और नीट यूजी को पारदर्शी बनाया जा सके। पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने परीक्षा सुधारों पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पैनल को दी गई समय सीमा को बढ़ा दिया था। बता दें कि नीट यूजी का आयोजन एनटीए द्वारा अंडरग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है। 2024 में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 23 लाख से अधिक छात्रों ने नीट यूजी में भाग लिया।

    यह भी पढ़ें- NEET UG 2025: इंग्लिश के आगे नहीं टिकती कोई भी लैंग्वेज, 80 % स्टूडेंट्स अंग्रेजी में देते हैं मेडिकल एग्जाम