Mumbai News: नौ साल के बच्चे पर दर्ज केस रद, साइकिल की टक्कर से अभिनेत्री की मां हुई थी घायल
Mumbai News करीब सात माह बाद नौ साल के बच्चे और उसकी मां के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा बांबे हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। अभिनेत्री सिमरन सचदेवा की मां को साइकिल से टक्कर मारने पर बच्चे पर केस दर्ज हुआ था।

मुंबई, मिडडे। Mumbai News: करीब सात माह बाद नौ साल के बच्चे और उसकी मां के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा बांबे हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी पूछा कि मामले में एसीपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, जिनके कहने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने अभिनेत्री सिमरन सचदेवा की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था।
जानें, क्या है मामला
आरोप लगाया गया था कि बच्चे ने सिमरन सचदेवा की मां को साइकिल से टक्कर मारकर घायल कर दिया। जस्टिस एसएम मोदक और जस्टिस जे रेवती मोहिते डेरे ने कहा कि यह केवल दुर्घटना थी। बच्चे से जान-बूझकर टक्कर नहीं मारा। नौ साल के बच्चे के खिलाफ प्राथमिकी नहीं हो सकती। इससे बच्चे को आघात पहुंचा है। प्राथमिकी दर्ज करने वाले सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोर्ट ने बच्चे और उसकी मां को राज्य सरकार से 25 हजार रुपये मुआवजा देने और इस मामले में शामिल पुलिस अधिकारियों से यह राशि वसूल करने का भी आदेश दिया।
ऐसे हरकत में आई पुलिस
मिड-डे ने खबरें प्रकाशित की थी कि कैसे पुलिस ने शक्ति का दुरुपयोग कर बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 27 मार्च को गोरेगांव में लोढ़ा फियोरेंजा में सचदेवा की 62 वर्षीय मां शाम की सैर पर निकली थीं। उसी समय बच्चे की साइकिल टकराने से वह घायल हो गई। मिड-डे की रिपोर्ट के बाद पुलिस हरकत में आई और डोंगरी में किशोर न्याय बोर्ड में क्लोजर रिपोर्ट पेश की।
बच्चे की मां ने कहा, यह मेरे लिए दिवाली का उपहार
मिड-डे से बात करते हुए बच्चे की मां ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं और यह मेरे लिए सबसे अच्छा दिवाली उपहार है कि मेरे बच्चे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी हाई कोर्ट ने रद कर दिया है। पुलिस ने शक्ति का दुरुपयोग किया था। पुलिस ने कई कानूनों का उल्लंघन किया। पीड़िता नौ साल की मां ने कहा कि चश्मदीद गवाह, पुलिस अधिकारियों समेत सभी लोगों को मेरे बेटे के खिलाफ फर्जी एफआइआर दर्ज करने की सजा मिलनी चाहिए।
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