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    मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लगा झटका, अदालत ने आरोपमुक्त करने वाली याचिका की खारिज

    By AgencyEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Thu, 26 Oct 2023 06:25 PM (IST)

    महाराष्ट्र की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत की याचिका खारिज कर दी। शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था जिस पर ठाकरे और राउत ने आरोपमुक्त याचिका दायर की थी।

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    मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और संजय राउत की अनुरोध याचिका खारिज। (फाइल फोटो)

    पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत की याचिका खारिज कर दी। शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल शेवाले ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिस पर ठाकरे और राउत ने आरोपमुक्त याचिका दायर की थी।

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    अदालत ने याचिका की खारिज 

    समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (मडगांव अदालत) एस बी काले ने मामले में उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत की याचिका खारिज कर दी। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई नौ नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

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    राहुल शेवाले ने किया था मानहानि मुकदमा

    बता दें कि राहुल शेवाले ने 'सामना' मुखपत्र के मराठी और हिंदी संस्करणों में उनके खिलाफ 'अपमानजनक' लेख छापने को लेकर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है।

    राहुल शेवाले ने इस साल जनवरी में शिकायत दायर की थी। उन्होंने 29 दिसंबर, 2022 को प्रकाशित 'राहुल शेवाले का कराची में होटल, रियल एस्टेट व्यवसाय है' शीर्षक वाले लेखों पर आपत्ति जताई थी।

    राहुल ने याचिका में इन बातों का किया था उल्लेख

    राहुल शेवाले ने अपनी याचिका में कहा था कि उस लेख में लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और उसका खंडन करते हैं। उन्होंने याचिका में स्पष्ट किया था कि यह आम जनता के सामने उनकी छवि धूमिल करने की साजिश है। उन्होंने लेख को मनगढ़ंत कहानी और निराधार बताया था।

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    ठाकरे और राउत ने खुद को बताया निर्दोष

    वहीं, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने (ठाकरे और राउत) खुद को निर्दोष बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह के आधार पर कथित अपराध में झूठा फंसाया गया है।