Bombay High Court: बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वत मामले में समीर वानखेड़े को दी राहत, 10 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम सुरक्षा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को जबरन वसूली और रिश्वत मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने हाई कोर्ट को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 10 या 11 जनवरी को सीबीआई का पक्ष रखेंगे।

पीटीआई, मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को जबरन वसूली और रिश्वत मामले में बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े पर किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा 10 जनवरी तक बढ़ा दी है।
जज पीडी नाइक और जज एनआर बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि वह 10 और 11 जनवरी 2024 को सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई करेगी।
CBI का पख रखेंगे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
दरअसल, CBI ने कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग केस में समीर वानखेड़े को जबरन वसूली और रिश्वत मामले में आरोपी के रूप में नामित किया है।
सीबीआई की ओर से पेश वकील कुलदीप पाटिल ने हाई कोर्ट को बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 10 या 11 जनवरी को सीबीआई का पक्ष रखेंगे। जबकि वानखेड़े की ओर से वकील आबाद पोंडा उनका पक्ष रखेंगे।
CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ दर्ज की थी FIR
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने मई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। यह मामला साल 2021 का है। समीर वानखेड़े और चार अन्य लोगों पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत की मांगने का आरोप है।
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क्या है मामला
हालांकि, समीर वानखेड़े ने बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और इस केस को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा की भी मांग की थी। आर्यन खान को अक्टूबर 2021 में कथित तौर पर ड्रग्स रखने, सेवन करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तीन हफ्ते जेल में बिताने के बाद हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी थी।

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