डोडाचूरा तस्करी केस में नीमच पुलिस की कार्रवाई पर सवाल, हाई कोर्ट से आरोपी को मिली जमानत
नीमच पुलिस की डोडाचूरा तस्करी मामले में कार्रवाई पर इंदौर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। आरोपी राहुल अहिरवार को मोबाइल टावर लोकेशन और गिरफ्तारी के समय मे ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, इंदौर। डोडाचूरा तस्करी के एक मामले में नीमच पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आरोपी की अंतिम मोबाइल टावर लोकेशन और पुलिस द्वारा दर्शाए गए गिरफ्तारी समय व घटनाक्रम में अंतर को आधार बनाते हुए जमानत प्रदान की है। हालांकि कोर्ट ने मूल प्रकरण की मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने पुलिस कार्रवाई को बनावटी बताते हुए गंभीर आपत्ति जताई है, जबकि संबंधित थाना प्रभारी ने पूरे मामले में अनभिज्ञता जाहिर की है।
यह है मामला
जीरन थाना पुलिस ने 15 सितंबर 2024 को सुबह करीब सात बजे 25 वर्षीय राहुल अहिरवार को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस का दावा है कि राहुल के पास से 72 किलो डोडाचूरा जब्त किया गया। तभी से आरोपी जिला जेल कनावटी में बंद था।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत सिंह शक्तावत और नीलेश दवे ने हाई कोर्ट में जमानत आवेदन पेश किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुबोध अभ्यंकर के समक्ष आरोपी की मोबाइल लोकेशन का विवरण रखा गया। दलील दी गई कि राहुल की अंतिम मोबाइल टावर लोकेशन 14 सितंबर 2024 को दोपहर 12.48 बजे की है, जबकि पुलिस गिरफ्तारी 15 सितंबर की सुबह बताती है। इसी विरोधाभास को आधार बनाकर कार्रवाई को संदिग्ध और अप्रासंगिक बताया गया।
पहले भी उठ चुके हैं सवाल
गौरतलब है कि इससे पहले मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर भी हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ सवाल उठा चुकी है। उस मामले में अफीम तस्करी के एक आरोपी को बस से उतारते हुए सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों का वीडियो सामने आया था। प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मल्हारगढ़ थाने के छह पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था।
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ताजा मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक बार फिर प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली पर बहस तेज हो गई है।

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