MP High Court: पत्नी की पिटाई के वायरल वीडियो से चर्चा में आए IPS पुरुषोत्तम शर्मा, HC से मिली राहत
अन्य महिला को लेकर चर्चा में आने के बाद मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया है।
जबलपुर, जागरण आनलाइन डेस्क। MP High Court: मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा (Purushottam Sharma) को हाइकोर्ट से राहत मिल गयी है। अदालत ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसके माध्यम से बहाली को चुनौती दी गई थी।
गौरतलब है कि शर्मा उस समय सुर्खियों में आए थे, जब उनका अपनी पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया था, दरअसल उस समय वह अन्य महिला को लेकर चर्चा में आए थे।
इसके बाद मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा की बहाली को चुनौती दी थी।
मई 2022 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal) ने शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बहाल करने का आदेश दिया है।
लगातार बढ़ रही थी निलंबन की अवधि
इस मामले में कैट (Central Administrative Tribunal) ने पाया कि सरकार निर्धारित प्रावधानों का पालन किए बिना शर्मा के निलंबन की अवधि को लगातार बढ़ाती जा रही है। इसलिए कैट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नौकरी पर बहाल करने का आदेश दिया था। इस आदेश कोराज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कैट के आदेश को सही पाया और राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी।
वीडियो में पत्नी से कर रहे थे मारपीट
सीनियर आइपीएस और राज्य के तत्कालीन स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो काफी चर्चा में आ गया था जिसमें वह एक महिला मित्र के साथ दिख रहे थे। इस वीडियो में वह गुस्से में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने शर्मा को सस्पेंड कर दिया था। बाद में कैट ने शर्मा को बहाल करने का आदेश दिया और अब राज्य सरकार की अपील रद होने से यह साफ हो चुका है कि पुरुषोत्तम शर्मा अपनी नौकरी बरकरार रखेंगे।
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