Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MP: इंदौर के न्यायालयों में आज नहीं होगा कोई कामकाज, हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में वकीलों की हड़ताल

    By Jagran NewsEdited By: Preeti Gupta
    Updated: Fri, 24 Feb 2023 10:15 AM (IST)

    मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ और जिला न्यायालय में सोमवार से ही नियमित तौर पर कामकाज होगा। सभी वकील हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में हड़ताल कर रहे हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि तीन महीने में 25 चिन्हित मामलों को अनिवार्य निपटारा करना था।(जागरण फोटो)

    Hero Image
    इंदौर के न्यायालयों में आज नहीं होगा कोई कामकाज

    भोपाल, ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ और जिला न्यायालय में आज कोई काम काज नहीं होगा बल्कि अब सोमवार से इंदौर खंडपीठ और जिला न्यायलय में नियमित तौर पर कामकाज होगा। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर वकील न्यायालयों में काम नहीं करेंगे। वकील शुक्रवार को हाई कोर्ट के उस आदेश का विरोध करते हुए काम से दूर रहेंगे, जिसमें अदालतों को तीन महीने में 25 चिन्हित मामलों को अनिवार्य रूप से निपटाने के लिए कहा गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईकोर्ट के आदेश के विरोध में नहीं होगा आज काम

    25-26 फरवरी को शनिवार-रविवार का अवकाश होने से न्यायालयों में काम नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेशों का वकील इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि यह आदेश पूरी तरह से अव्यावहारिक है। ऐसे में तीन महीने में 25 चिन्हित मामलों को अनिवार्य रूप से निपटाने के कारण राज्य के न्यायलयों का नियमित कामकाज प्रभावित रहा है। वकीलों ने कहा कि जिला न्यायालय में 80 से ज्यादा न्यायालय लगते हैं।

    "कई मामले विभिन्न जिला न्यायालयों में होते हैं सूचीबद्ध, निपटारा नहीं संभव'

    वकीलों का मानना है कि किसी अधिवक्ता के पांच मुकदमें पांच अलग-अलग न्यायालयों में चिह्नित किए गए मामलों की सूची में शामिल हैं तो उनके लिए सभी मामलों को निपटारा करने पर ध्यान केंद्रित कर पाना संभव ही नहीं रहेगा। अगर वे ऐसा करेंगे तो दूसरे मामलों का क्या होगा। इसलिए वकीलों ने आज अदालत में कार्य करने से मना किया है।

    यह भी पढ़े- Shivpuri Accident: मातम में बदला शादी का माहौल, नशे में धुत ड्राइवर ने बरातियों को कुचला, दो की मौत; कई घायल

    जिला न्यायालयों में रोजाना होती है 150 से 200 मामलों की सुनवाई

    वकीलों के द्वारा आज न्यायालयों में काम नहीं करने से इंदौर में 15 हजार से ज्यादा मामलों की सुनवाई प्रभावित होगी। इंदौर जिला न्यायालयों में 80 से ज्यादा न्यायालय लगते हैं और इनमें औसतन 150 से 200 मामलों की सुनवाई रोजाना होती है। इसी तरह मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी रोजाना सैकड़ों मामलों की सुनवाई होती है।

    गोपाल कचोलिया और सूरज शर्मा ने दी थी काम न करने की जानकारी

    इंदौर एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरज शर्मा ने पुष्टि की है कि वकील शुक्रवार को अदालत में काम नहीं करेंगे। दोनों ने कहा कि हमने इस संबंध में अदालतों को भी सूचित किया है ताकि किसी भी मामले में वकील की अनुपस्थिति में पक्ष नुकसान में न हों।

    यह भी पढ़े- Ken Betwa Project: जल्द शुरू होगी केन-बेतवा परियोजना, वन विभाग को दी गई 5439 हेक्टेयर भूमि