New Year में शराब पार्टी का बना रहे प्लान... तो पहले पढ़ लें आबकारी विभाग का ये फरमान
नए साल के जश्न में शराब पार्टी की योजना बना रहे हैं तो आबकारी विभाग के नियमों का पालन करें। शराब पार्टी के आयोजन के लिए आबकारी विभाग से टेम्पररी लाइसे ...और पढ़ें

डिजिटल डेस्क, भोपाल। नया साल आने में महज चंद दिन शेष रह गए हैं। अगर आपकी नए साल का जश्न शराब पार्टी के साथ मनाने की योजना है, तो पहले आबकारी विभाग के नियम जान लेना जरूरी है। शराब पार्टी के आयोजन के लिए आपको आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा।बिना लाइसेंस शराब परोसने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आबकारी विभाग ने अलग–अलग स्थानों और आयोजनों के लिए लाइसेंस फीस तय कर दी है।
सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी मकान में शराब पार्टी का आयोजन करता है, तो उसे 500 रुपये प्रति दिन लाइसेंस फीस चुकानी होगी। वहीं, मैरिज गार्डन या सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यक्रम के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
होटल-रेस्टोरेंट पर ज्यादा शुल्क
लॉजिंग और बोर्डिंग सुविधा वाले होटल व रेस्टोरेंट में शराब परोसने के लिए 10,000 रुपये प्रतिदिन लाइसेंस फीस तय की गई है।
बड़े आयोजनों के लिए अलग दरें
व्यावसायिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों के लिए आबकारी विभाग ने मेहमानों की संख्या के आधार पर फीस निर्धारित की है—
500 लोगों तक : 25,000 रुपये
1,000 लोगों तक : 50,000 रुपये
2,000 लोगों तक : 75,000 रुपये
5,000 लोगों तक : 1 लाख रुपये
5,000 से अधिक: 2 लाख रुपये (एक दिन के लिए)
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आबकारी विभाग ने साफ किया है कि बिना वैध लाइसेंस शराब पार्टी करने पर कार्रवाई तय है। ऐसे में नए साल का जश्न मनाने से पहले नियमों का पालन करना जरूरी है, ताकि जश्न में कोई कानूनी अड़चन न आए।

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