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    मासिक आमदनी 50 हजार रुपये, फिर भी डकार रहे थे मुफ्त राशन... MP में 32 हजार अपात्रों के नाम कटे

    By Vaibhav SridharEdited By: Ravindra Soni
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 07:52 PM (IST)

    मध्य प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 32 हजार से अधिक उच्च आय वर्ग के लोग, जिनकी मासिक आय 50 हजार रुपये से अध ...और पढ़ें

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    सस्ते राशन की दुकान (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश में निश्शुल्क राशन वितरण को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मासिक 50 हजार रुपये से अधिक आय वाले करीब 32 हजार लोग भी मुफ्त राशन का लाभ ले रहे थे। भारत सरकार द्वारा भेजी गई संदिग्ध हितग्राहियों की सूची के आधार पर की गई जांच के बाद इन अपात्रों के नाम राशन सूची से हटा दिए गए हैं।

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    खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार ने उन हितग्राहियों की सूची भेजी थी, जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है, या जो जीएसटी के दायरे में आते हैं अथवा किसी कंपनी संचालक हैं। इसके बाद कलेक्टरों के माध्यम से प्रदेशभर में सत्यापन कराया गया।

    जांच में सामने आया कि 32,379 हितग्राहियों की वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है। इसके अलावा 143 जीएसटी करदाता और 6,170 कंपनी संचालक भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निश्शुल्क राशन ले रहे थे।

    उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी, जिसके तहत प्रतिमाह मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 5.25 करोड़ हितग्राहियों को निश्शुल्क राशन वितरित किया जाता है, जिस पर करीब 22,600 करोड़ रुपये का खर्च आता है।

    इससे पहले ई-केवाईसी के माध्यम से मृत, पलायन कर चुके या एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने जैसे कारणों से करीब 20 लाख अपात्र हितग्राहियों के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। इसके बाद उच्च आय वर्ग के हितग्राहियों की सूची पर कार्रवाई की गई।

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    नोटिस देकर पात्रता पर्ची निरस्त

    खाद्य नागरिक आपूर्ति आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बताया कि सभी मामलों में पहले नोटिस जारी कर जांच की गई। पात्रता समाप्त होने की पुष्टि के बाद ही संबंधित व्यक्तियों की पात्रता पर्ची निरस्त कर राशन वितरण बंद किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों में किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि संभव है कि पात्रता पर्ची जारी होने के समय संबंधित व्यक्ति योग्य रहे हों।

    कहां, कितने अपात्र ले रहे थे निश्शुल्क राशन

    जिला - हितग्राही
    इंदौर - 7561
    छिंदवाड़ा - 2800
    उज्जैन - 2632
    भिंड - 1932
    बैतूल - 1625
    रतलाम - 1469
    देवास - 1322
    दमोह - 1030
    भोपाल - 73
    जबलपुर - 673
    ग्वालियर - 9