MP News: पूर्व बैंक कैशियर को 51 लाख रुपए गबन के मामले में उम्रकैद की सजा, 50 लाख का लगाया जुर्माना
MP News इंदौर की जिला अदालत ने 51 लाख रुपये की नकदी के गबन के मामले में सहकारी बैंक के एक पूर्व कैशियर को उम्रकैद के साथ ही 50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।अधिकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में सहकारी बैंक में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था।

इंदौर, एजेंसी। इंदौर की जिला अदालत ने 51 लाख रुपये की नकदी के गबन के मामले में सहकारी बैंक के एक पूर्व कैशियर को उम्रकैद के साथ ही 50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
16 जनवरी को 62 वर्षीय नारायण सिंह मकवाना को सजा सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश उत्तम कुमार डार्वी ने कहा कि 'बैंक की राशि का गबन सामान्य जन मानस के विरुद्ध अपराध' है। बता दें कि मकवाना को भारतीय दंड विधान की धारा 409 (बैंक कर्मी द्वारा आपराधिक न्यास भंग) के तहत सजा सुनाई गई है।
जांचकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए गढ़ी थी कहानी
अभियोजन के एक अधिकारी के मुताबिक, वर्ष 2018 में सहकारी बैंक में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। आरोपी ने जांचकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए एक कहानी गढ़ी, जिसमें उसने कहा कि गबन की रकम का एक हिस्सा तांत्रिक को दे दिया था। वहीं, आरोपी के वकील ने जज से कम से कम सजा देने की अपील की थी। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी को कम सजा दी जाती है तो इसका समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
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निजी इस्तेमाल के लिए किया था गबन
नारायण सिंह मकवाना, इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक की हातोद शाखा में बतौर कैशियर काम करते थे और इस दौरान उन्होंने अपने निजी इस्तेमाल के लिए 50 लाख 94 हजार 176 रुपये की नकदी का गबन किया था। विशेष लोक अभियोजक (सरकारी वकील) संजय शुक्ला ने कहा कि ये बात ट्रायल कोर्ट में साबित किया जा चुका है। जांच के दौरान मकवाना का बयान न तो तथ्यात्मक पाया गया और न ही वह इसे अदालत में साबित कर पाया कि उसने गबन की रकम का एक हिस्सा तांत्रिक को दोगुना करने के लिए दे दिया था।
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