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    MP News: आर्थिक पिछड़े वर्ग को न्यूनतम अंकों में दस प्रतिशत की छूट, राज्यसेवा में भी मिलेगी राहत

    By Jagran NewsEdited By: Vinay Kumar Tiwari
    Updated: Wed, 19 Oct 2022 04:41 PM (IST)

    MP News सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 सिंतबर को ही पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जाए।

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    MP News: सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलेगा नए नियम से लाभ।

    इंदौर, जेएनएन। MP News: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार के नए नियमों से उनको राहत मिलेगी। सबसे अधिक लाभ आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलने जा रही है। पीएससी की राज्यसेवा परीक्षा में पास होने के जरुरी न्यूनतम अंकों में भी इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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    अब तक न्यूनतम अंकों में इस तरह की रियायत एससी, एसटी जैसे आरक्षित श्रेणियों में ही दी जाती रही है। मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) अगले रिजल्ट भी अंकों की इस छूट के साथ जारी करेगा।

    सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 सिंतबर को ही पत्र जारी कर सभी विभागों को आदेश दिया था कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की जाए। इस बीच पीएससी ने 10 अक्टूबर को दंत शल्य चिकित्सक भर्ती परीक्षा का नतीजा बिना ईडब्ल्यूएस को अंकों का लाभ दिए जारी कर दिया था।

    13 अक्टूबर को इस रिजल्ट में संशोधन कर 12 ईडबल्यू वर्ग के अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल कर उत्तीर्ण घोषित किया गया। इस सभी अभ्यर्थियों को 10 अंकों की छूट मिलने से वे चयनित हो सके। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पीएससी को राज्यसेवा परीक्षा को लेकर ज्ञापन दिया था कि राज्यसेवा में भी यह छूट लागू होना चाहिए।

    नियम लागू होगा

    डा.रविंद्र पंचभाई (ओएसडी पीएससी) राज्यसेवा2020 का परिणाम दीवाली तक जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को इस परीक्षा समेत अन्य चयन परीक्षाओं में शासन के आदेश अनुसार न्यूनतम अंकों में छूट की पात्रता लागू की जाएगी।

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