दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

डुंडा तहसील क्षेत्र में बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या करने के दोषी को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

By Edited By: Publish:Sat, 31 Aug 2019 03:00 AM (IST) Updated:Sat, 31 Aug 2019 01:32 PM (IST)
दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास
दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में दोषी को आजीवन कारावास

उत्तरकाशी, जेएनएन। डुंडा तहसील क्षेत्र में बच्ची की दुष्कर्म के बाद निर्मम तरीके से हत्या करने के दोषी को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के थाना लंबगांव के दीनगांव का निवासी है। 

अदालत ने अभियुक्त पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जो धनराशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। इसके साथ ही मृतक बच्ची की मां को जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से प्रतिकर देने की संस्तुति भी की गई। 

घटना 17 अगस्त 2018 की रात की है। अभियुक्त मुकेश लाल उर्फ बंटी पुत्र पवन लाल रात बजे घर पर सोई दस वर्ष की बच्ची को उठाकर ले गया था। बच्ची के साथ दुष्कर्म के उसने उसकी हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने राजस्व चौकी में तहरीर दी। 

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इस सिलसिले में मुकेश लाल को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 3 नवंबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 27 गवाह न्यायालय में पेश किए गए। वैज्ञानिक साक्ष्य एवं बयानों के आधार पर अदालत ने बीते गुरुवार को अभियुक्त पर हत्या, साक्ष्य छिपाने व पोक्सो के तहत दोषी करार दिया था। 

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मृत्युदंड की सजा के लिए हाईकोर्ट में करेंगे अपील 

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो) पूनम सिंह ने कहा कि अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, लेकिन उनकी मांग थी कि जिस बच्ची के साथ अभियुक्त ने दुष्कर्म व हत्या की उसकी उम्र 12 साल से कम यानी दस साल आठ माह की थी। ऐसे में अभियुक्त को 376ए, 376ए/बी व 302 के तहत मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए थी। इसके लिए वह हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगी।

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