वाहन की समय पर नहीं की डिलीवरी, अब करेंगे भरपाई Dehradun News

बुक किए वाहन की डिलीवरी न करने पर एजेंसी उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। साथ ही बैंक से लिए ऋण की ब्याज राशि भी एजेंसी को अदा करनी होगी।

By Sunil NegiEdited By: Publish:Fri, 13 Sep 2019 07:45 AM (IST) Updated:Fri, 13 Sep 2019 07:45 AM (IST)
वाहन की समय पर नहीं की डिलीवरी, अब करेंगे भरपाई Dehradun News
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देहरादून, जेएनएन। बुक किए वाहन की डिलीवरी न करने पर एजेंसी उपभोक्ता को हुए नुकसान की भरपाई करेगा। साथ ही बैंक से लिए ऋण की ब्याज राशि भी एजेंसी को अदा करनी होगी। इसके अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में 8 हजार रुपये और वाद व्यय के तीन हजार रुपये भी देने होंगे।

तुन्तोवाला मेहूंवाला माफी के रहने वाले सुनील कुमार ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हुए मैसर्स एलाईड ऑटो एजेंसीज, निरंजनपुर और धर्मपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक के प्रंबधक को पक्षकार बनाया। उपभोक्ता के अनुसार, उन्होंने उक्त एजेंसी से एक बाइक बुक कराई थी, जिसके लिए पांच हजार रुपये बुकिंग राशि जमा की। शेष रकम एक लाख रुपये बैंक से ऋण लिया और खुद से चालीस हजार मिलाकर 1 लाख 40 हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट एजेंसी के नाम तैयार करवा लिया। बैंक ने कहा कि जिस दिन ड्राफ्ट जमा किया जाएगा, उसी दिन बाइक की डिलीवरी होगी, जिसे बैंक का ही प्रतिनिधि लेगा।

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जबकि एजेंसी द्वारा कहा गया कि ड्राफ्ट जमा होने के तीन दिन बाद डिलीवरी की जाएगी। इस हीलाहवाली के चलते बाइक डिलीवर नहीं हो पाई और एजेंसी ने किसी और को बुक की गई बाइक डिलीवर कर दी। फोरम के अध्यक्ष भूपेंद्र सिह दुग्ताल और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने माना कि इससे उपभोक्ता को क्षति हुई है, जिसे अदा करने के लिए केवल एजेंसी जिम्मेदार है। यह आदेश दिया कि एजेंसी पांच हजार रुपये समेत एक लाख रुपये पर बैंक द्वारा उपभोक्ता से लिया गया ब्याज 21,855 रुपये अदा करे।

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