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Chardham Yatra 2024: परिवहन विभाग ने जारी की गाइड लाइन, हर वाहन में पालन होना जरूरी; वरना भूल जाओ यात्रा

Chardham Yatra 2024 चार धाम यात्रा के नोडल अधिकारी/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा की ओर से जारी गाइड-लाइन में बताया गया है कि यात्रा के दौरान किन नियमों का अनुपालन करें और क्या न करें। यात्रियों की सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइड-लाइन में समस्त यात्री वाहनों के चालक व परिचालक के लिए वर्दी पहनना भी अनिवार्य किया गया है।

By Ankur Agarwal Edited By: Nirmala Bohra Published: Thu, 02 May 2024 09:10 AM (IST)Updated: Thu, 02 May 2024 09:10 AM (IST)
Chardham Yatra 2024: यात्रियों की सुरक्षा व दुर्घटना नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

जागरण संवाददाता, देहरादून: Chardham Yatra 2024: केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 10 मई से शुरू हो रही चार धाम यात्रा में चप्पल पहनकर वाहन संचालन पर रोक लगा दी गई है।

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यात्रियों की सुरक्षा एवं दुर्घटना नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग की ओर से जारी गाइड-लाइन में समस्त यात्री वाहनों के चालक व परिचालक के लिए वर्दी पहनना भी अनिवार्य किया गया है। वाहन का ग्रीन कार्ड और ट्रिप-कार्ड की शर्त पहले ही अनिवार्य की जा चुकी है।

क्या करें और क्या न करें

चार धाम यात्रा के नोडल अधिकारी/आरटीओ (प्रशासन) सुनील शर्मा की ओर से जारी गाइड-लाइन में बताया गया है कि यात्रा के दौरान किन नियमों का अनुपालन करें और क्या न करें।

  • आरटीओ ने बताया कि यात्रियों व वाहन चालकों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग के आनलाइन पोर्टल समेत यात्रा मार्गों पर इन दिशा-निर्देश के बारे में बैनर-पोस्टर के माध्यम से जानकारी दी जाएगी।
  • आरटीओ ने कहा कि वाहन की हेड लाइट, टायर, लाइटें दुरुस्त होनी चाहिए।
  • गतिमान वाहन में म्यूजिक सिस्टम संचालन करने पर भी कार्रवाई की जाएगी।
  • पर्वतीय मार्गों पर यात्री वाहन संचालन करने से पूर्व यात्री वाहनों के चालक अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पर्वतीय मार्गों की अनुमति जरूर दर्ज कराएं।
  • चेकिंग में ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो पर्वतीय मार्ग पर अवैध रूप से वाहन चलाते हुए पकड़े जाएंगे।

पर्वतीय मार्गों पर यह अवश्य करें

  • वाहन सुरक्षित स्थान पर पार्क करें और हैंडब्रेक व टायर के पीछे लकड़ी का गुटका या ईंट जरूर लगा दें।
  • कपड़े, छाता, बरसाती, पीने का पानी व खाद्य सामग्री साथ रखें।
  • वाहन में टायर पंचर किट, टार्च, हवा भरने का पंप, कूड़ेदान व उल्टी के लिए वोमैटिंग बैग साथ रखें।
  • ढलान व चढ़ाई वाले स्थानों पर अप गियर का उपयोग करें।
  • यात्रा आरंभ होने और संपूर्ण होने पर चेकपोस्ट पर वाहन की प्रविष्टि दर्ज कराएं।
  • आपातकालीन स्थिति में चिकित्सीय सहायता के लिए 108 एवं पुलिस सहायता के लिए 112 डायल करें।
  • बसों की अधिकतम चौड़ाई 2570 मिमी, ऊंचाई 4000 मिमी व लंबाई 8750 मिमी से अधिक न हो।

यह न करें

  • अकुशल व प्रशिक्षित चालक के साथ पर्वतीय मार्गों पर यात्रा न करें। ओवरस्पीड वाहन न चलाएं।
  • निजी वाहन को किराये पर संचालित न करें, न ही ऐसे वाहन में यात्रा करें।
  • चालक लगातार वाहन न चलाए। थोड़ी देर विश्राम जरूर करते रहें। नींद आने पर वाहन संचालन न करें।
  • रात 10 बजे से सुबह चार बजे के बीच यात्रा मार्ग पर वाहन संचालन न करें।
  • वाहन में हूटर, लाल-नीली बत्ती, फैंसी लाइटें व प्रेशर हार्न व न लगा हो।
  • वाहन के भीतर ज्वलनशील पदार्थ न रखा हो। चालक शराब या धूमपान करते हुए वाहन न चलाएं।
  • वाहन चलाते समय चालक मोबाइल या किसी इलेक्ट्रानिक गैजेट का उपयोग न करें।
  • चालक यात्रियों से विवाद न करें और वाहन को खाई की तरफ पार्क न करें।
  • वाहन में रबड़ चढ़े हुए टायर का उपयोग न करें व मोड पर ओवरटेक न करें।

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