पैरा लीगल वालंटियर देंगे कानूनी सलाह

ऊना : पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) के लिए शनिवार को जिला विधिक शिविर का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 28 Apr 2018 06:47 PM (IST) Updated:Sat, 28 Apr 2018 06:47 PM (IST)
पैरा लीगल वालंटियर देंगे कानूनी सलाह
पैरा लीगल वालंटियर देंगे कानूनी सलाह

फोटो 25

जागरण संवाददाता, ऊना : पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी)के लिए शनिवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने ऊना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में पैरा लीगल वालंटियर को कानूनी प्रावधानों व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ऊना डीआर ठाकुर ने कहा कि समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिले इसलिए विधिक सेवाएं प्राधिकरण लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता देगा। पैरा लीगल वॉलंटियर न्यायालय के आदेशानुसार कार्य करेगें। न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करने व किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने पर उन्हे हटाया भी जा सकता है।

इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमन सूद ने कहा कि घरेलु ¨हसा कानून में सिर्फ पत्‍‌नी ही नही मां, बेटी, बहन इत्यादि भी शामिल हैं इसे समझने की जरूरत नही है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण सभी महिलाओं व वरिष्ठ नागरिक को मुफ्त में कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होशियार ¨सह वर्मा ने बच्चों के अधिकारों पर जानकारी दी। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने कहा कि यदि कोई भी मानसिक रोगी सड़क पर मिले तो इसकी जानकारी प्रशासन, पुलिस या न्यायालय को दें सरकार मानसिक रोगियों का मुफ्त में ईलाज करवाएगी। सिविल जज ऐश्वर्य शर्मा ने शिक्षा का अधिकार कानून पर जानकारी दी। इस मौके पर जिला कल्याण अधिकारी सुरेश शर्मा, सीडीपीओ हरीश मिश्रा, श्रम निरीक्षक नवीन कुमार, अश्वनी शर्मा,सीजेएम सपना पांडे ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

chat bot
आपका साथी