महिला को पीटने के दोषी को जेल
महिला की पिटाई करने के मामले में जेएमआइसी-2 जसप्रीत मिन्हास की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
संवाद सूत्र, रोहड़ू : महिला की पिटाई करने के मामले में जेएमआइसी-2 जसप्रीत मिन्हास की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी करार दिया। दोषी मोहन लाल को आइपीसी की धारा 452 के तहत एक साल की सजा व 2000 रुपये जुर्माना, 323 के तहत छह माह की सजा व 1000 रुपये जुर्माना और 506 के तहत एक साल की सजा व 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। मोहन लाल दुष्कर्म के दोष में पहले से ही कंडा जेल में सजा काट रहा है। मामले की पैरवी अतिरिक्त न्यायवादी सरोज मैहता ने की।
रसू देवी ने पुलिस थाना चिड़गांव में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मोहन लाल निवासी गाव दींउची तहसील चिड़गाव ने घर में घुसकर उसे पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। मामले की जांच एएसआइ खलील अहमद ने की थी।