Move to Jagran APP

Himachal News: बीस माह बाद मिला इंसाफ... नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषियों पर 50 हजार जुर्माना और इतने साल की जेल

हिमाचल प्रदेश के विशेष न्यायाधीश (Himachal News) पॉक्सो मंडी ने बीस माह से चल रहे एक मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग के विरुद्ध साजिश रचने शादी की नीयत से अपहरण व गंभीर यौन उत्पीड़न करने के दो दोषियों को 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यदि वे जुर्माना नहीं भर पाते उस एवज में तीन साल की सजा बढ़ जाएगी

By Hansraj Saini Edited By: Prince Sharma Published: Wed, 22 May 2024 05:08 PM (IST)Updated: Wed, 22 May 2024 05:08 PM (IST)
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषियों पर 50 हजार जुर्माना और इतने साल की जेल

जागरण संवाददाता, मंडी। Himachal Crime: नाबालिग के खिलाफ साजिश रचने, शादी की नीयत से अपहरण व गंभीर यौन उत्पीड़न करने के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मंडी के न्यायालय ने 20-20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पीड़िता को करीब 20 माह बाद न्याय मिला है। दोषी उसे अगवा कर पंजाब ले गए थे।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने की मामले की जांच

जिला न्यायवादी मंडी विनोद भारद्वाज ने बताया 14 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता ने थाना गोहर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी 12 अगस्त रात करीब साढ़े दस बजे से घर से लापता है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी।

यह भी पढ़ें- Himachal News: जंगलों में लगी आग से रेलों पर आफत, कालका-शिमला रूट पर आधा दर्जन ट्रेनें लेट

जांच के दौरान पीड़िता की बहन ने बताया कि 10 अगस्त को जब वह स्कूल से आ रही थी तब रास्ते में उसे दो लड़के मिले थे जो हरियाणा व उत्तरप्रदेश के रहने वाले थे।

शादी का झांसा देकर ले गए थे पंजाब

दोनों हिमाचल में सामान बेचने आए थे। दोनों उसकी बड़ी बहन के बारे में पूछ रहे थे। जांच में यह बात सामने आई थी कि दोषी पीड़िता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती पंजाब ले गए। वहां पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया गया था।

गोहर थाना ने दोषियों के विरुद्ध 14 अगस्त को मामला दर्ज किया था। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पीड़िता को पुलिस ने पंजाब के एक शहर से बरामद किया था और दोनों दोषियों को गिरफ्तार भी किया था। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 23 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए थे।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी नितिन शर्मा ने की थी। अपहरण करने के दोष में कोर्ट ने दोनों दोषियों को तीन-तीन वर्ष और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- Air Force Recruitment 2024: एयरफोर्स में मेडिकल असिस्टेंट बनने का सुनहरा अवसर, इन छह राज्यों में होगी भर्ती रैली


This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.