पुलिस ने काटा 47,500 का चालान, आप भूल कर भी न करें ऐसी गलती वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना
केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। नए Motor Vehicles Act लागू होने के बाद चालान राशि में बहुत इजाफा हुआ...
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश में 1 सितंबर, 2019 से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) को लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान है। नए Motor Vehicles Act लागू होने के बाद कई चालान राशि में बहुत इजाफा हुआ, जिससे चलते लोग पहले से ज्यादा नियमों को मानेंगे।
बुधवार को भुवनेश्वर में एक ऑटो-रिक्शा चालक पर संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह अधिनियम के तहत ओडिशा में एक ऑटो-रिक्शा चालक पर भारी जुर्माना लगाया गया है। जो 1 सितंबर से लागू हो गया। कमिश्नरेट पुलिस ने ड्राइवर हरिभांशु कान्हर को शराब के नशे में गाड़ी चलाने, बिना किसी सर्टिफिकेट, परमिट, प्रदूषण सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने समेत कई तरह के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया। कनहर जब अपने ऑटो-रिक्शा को चला रहा था तो उसे भुवनेश्वर के आचार्य विहार में पुलिस द्वारा रोका गया।
ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें अमान्य ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 5 हजार रुपये, शराब पीकर ड्राइविंग के लिए 10 हजार रुपये, पॉल्युशन का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये, परमिट कंडीशन का उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये और 5 हजार रुपये अन्य कारणों के लिए जुर्माना लगाया गया। साथ ही बिना पंजीकरण के वाहन का उपयोग करने पर 5 हजार रुपये, बिना इंश्योरेंस 2 हजार रुपये और 500 रुपये के अन्य अपराध के लिए भी जुर्माना लगाया गया था।
ऑटो रिक्शा चालान ने बताया कि हाल ही में मैंने एक ऑटो-रिक्शा खरीदा था, लेकिन पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया है। कन्हर ने कहा कि मैं जुर्माना नहीं जमा कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। इसी प्रकार दिल्ली के एक स्कूटर चालक का 23 हजार रुपये का चालान काटा गया था। इसमें उस शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था और साथ ही वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे।
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