क्या होता है अलग-अलग पासपोर्ट के रंगों का मतलब और कैसे इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन?
क्या आप जानते हैं भारतीय पासपोर्ट सिर्फ नीले रंग का नहीं होता, बल्कि यह सफेद और लाल भी होता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति किसी भी रंग का पासपोर्ट ले सकता है? आइए जानें पासपोर्ट के अलग-अलग रंगों के मतलब और कैसे आप घर बैठे आसानी से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

क्या है पासपोर्ट के अलग-अलग रंग के मतलब? (Picture Courtesy: Freepik)
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में पासपोर्ट (Passport) नागरिकों की पहचान और राष्ट्रीयता का अहम दस्तावेज है। यह विदेश में भी आपके पहचान पत्र की तरह काम करता है। इसलिए बिना पासपोर्ट के आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं जा सकते। इसलिए हर व्यक्ति के पास पासपोर्ट जरूर होना चाहिए।
दिलचस्प बात यह है कि भारत में पासपोर्ट भी अलग-अलग रंगों के आते हैं, जिनका मतलब भी काफी अलग होता है। आइए जानें पासपोर्ट के अलग-अलग रंगों का क्या मतलब है और इसके लिए अप्लाई (How to Apply for Passport) कैसे कर सकते हैं।
पासपोर्ट के रंग और उनके मतलब
भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले पासपोर्ट आमतौर पर तीन रंगों के होते हैं, जिनके अलग-अलग मतलब हैं-
- नीला पासपोर्ट- यह सबसे आम प्रकार का पासपोर्ट है, जो आम नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। यह पर्यटन, शिक्षा, व्यवसाय या पर्सनल ट्रैवल के उद्देश्य से विदेश जाने वाले ज्यादातर भारतीयों के पास होता है। यह भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
- सफेद पासपोर्ट- इस पासपोर्ट का रंग सफेद होता है और यह सरकारी अधिकारियों को उनके आधिकारिक दौरों पर भेजे जाने पर जारी किया जाता है। इसे 'सर्विस पासपोर्ट' भी कहा जाता है। इसके धारकों में आमतौर पर ऐसे सरकारी कर्मचारी शामिल होते हैं, जो सरकारी काम से विदेश जा रहे होते हैं, लेकिन वे किसी दूतावास में काम नहीं करते।
- लाल पासपोर्ट- यह मरून या गहरे लाल रंग का होता है और यह भारत के उच्च-स्तरीय राजनयिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित है। इसके धारकों में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, सांसद, और सीनियर आईएएस और आईएफएस अधिकारी शामिल हैं, जो दूसरे देशों में भारतीय दूतावासों या मिशनों में तैनात हैं। इस पासपोर्ट को खास दर्जा और डिप्लोमैटिक इम्युनिटी मिली होती है।
पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें?
भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन प्रक्रिया काफी आसान और ऑनलाइन हो गई है। इसे ऐसे कर सकते हैं-
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- सबसे पहले 'पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन' की वेबसाइट पर जाएं। नया यूजर अकाउंट बनाएं और 'अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट/री-इश्यू ऑफ पासपोर्ट' का ऑप्शन चुनें।
- फॉर्म भरना- ऑनलाइन फॉर्म को काफी ध्यान से भरें। इसमें आपकी पर्सनल और फैमिली की डिटेल्स, पता और पिछले पासपोर्ट का विवरण (अगर कोई हो) शामिल होगा।
- अपॉइंटमेंट बुक करना- फॉर्म जमा करने के बाद, ऐप्लीकेशन फी का ऑनलाइन भुगतान करें और पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) पर अपॉइंटमेंट की तारीख और समय बुक करें।
- दस्तावेजों की जांच- अपॉइंटमेंट के दिन, सभी जरूरी ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी फोटोकॉपी लेकर पासपोर्ट सेवा केंद्र जाएं। जरूरी दस्तावेजों में पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पैन कार्ड), रेसिडेंस प्रूफ, जन्म तिथि प्रमाण और पुराना पासपोर्ट (यदि है) शामिल हैं।
- वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक्स- PSK पर एक अधिकारी आपके सभी दस्तावेजों की जांच करेगा। इसके बाद, आपकी बायोमेट्रिक जानकारी (फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन) और फोटोग्राफ ली जाएगी।
- पुलिस वेरिफिकेशन- तय प्रक्रिया के अनुसार, आपके दिए गए पते की पुलिस जांच की जा सकती है। यह प्रक्रिया आपके स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है।
- पासपोर्ट का डिस्पैच- सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद, पासपोर्ट को प्रिंट करके आपके पते पर डाक के जरिए भेज दिया जाता है। आप अपने एप्लीकेशन की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं।

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