दैनिक जागरण सड़क सुरक्षा अभियान: हादसे में घायलों को अस्पताल में एडमिट कराने से न डरें, नहीं होगा केस
साहिबगंज के बोरिया थाना के एएसआइ बीरबल यादव ने सोमवार को हाइवे बस स्टेशन में दैनिक जागरण के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने से न डरें पुलिस कोई केस दर्ज नहीं करेगी बल्कि पुरस्कृत होंगे आप।
संवाद सहयोगी, बोरियो (साहिबगंज)। दैनिक जागरण के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सोमवार को हाइवे बस स्टेशन में बोरियो थाना के एएसआइ बीरबल यादव ने लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। कहा कि यातायात नियमों का हमेशा पालन करें। बिना लाइसेंस आटो एवं टोटो ना चलाएं। कम उम्र के चालकों को आटो या टोटो चलाते देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सड़क हादसे में घायल को अस्पताल तक पहुंचाएं, कोई पुलिस केस नहीं होगा। यहां तक कि अस्पताल पहुंचाने वाले को सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा।
घायलों को अस्पताल पहुंचाने से पुलिस नहीं करेगी केस: एएसआइ
18 साल होने पर ही लर्निंग व पूर्ण लाइसेंस बनता है। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस वाहन चलाना गैर कानूनी है। वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्लेम भी मिलना मुश्किल है। कई लोगों में यह भ्रम है कि घायल को अस्पताल पहुंचाने पर पुलिस केस में उसका नाम डाल देगी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों ने दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम की सराहना की। मौके पर चालक संघ के जिला अध्यक्ष हुसैन अंसारी, संगठन मंत्री प्रकाश साह, तनुज आलम, नेसार अंसारी, मजबील अंसारी, संगठन मंत्री मंटू महतो मौजूद थे।
सड़क दुर्घटनाओं को रोकना पुलिस के लिए बनी चुनौती
मालूम हो कि झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम कसना पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी है क्योंकि एक तरफ लोग नियमों को मानने से कतराते हैं और दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है। इससे संबंधित कई अहम मुद्दों पर दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप कुमार ने झारखंड पुलिस के नोडल पदाधिकारी यातायात व एडीजी (अभियान) संजय आनंदराव लाठकर से बात की। मालूम हो कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रहा है और तमाम प्रदेशों का इसका जोश व उत्साह के साथ स्वागत किया जा रहा है और लोग इसमें जमकर भाग ले रहे हैं।
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