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    Mukhymantri Sarthi Yojana: क्या है मुख्यमंत्री सारथी योजना, महिलाओं को कैसे मिलेगा इसका लाभ?

    Updated: Sat, 18 Jan 2025 06:57 PM (IST)

    श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग एसजीआरएस कौशल केंद्र साहिबगंज की ओर से शनिवार को कौशल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुखिया व जल सहिया को मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में जानकारी दी गई। जोनल स्किल मैनेजर तनवीर राजा मौजूद ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले युवक एवं युवतियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाया जाता है।

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    प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण देते तनवीर राजा। (जागरण फोटो)

    संवाद सहयोगी, जागरण, राजमहल (साहिबगंज)। शनिवार को श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग एसजीआरएस कौशल केंद्र साहिबगंज की ओर से कौशल जागरूकता कार्यक्रम में मुखिया व जल सहिया को मुख्यमंत्री सारथी योजना के बारे में जानकारी दी गई।

    मौके पर मौजूद संथाल परगना के जोनल स्किल मैनेजर तनवीर राजा मौजूद ने बताया कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र में आने वाले युवक एवं युवतियां बहुत ही सुदुर क्षेत्र से आती है। हम उन्हें झारखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री सारथी योजना की ओर से कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने में कार्यरत रहते हैं तथा रोजगार के मुख्यधारा से जोड़ते हैं।

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    कौशल प्रशिक्षण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत एसजीआरएस कौशल केंद्र साहिबगंज में कुल 16 अनुभवी कौशल प्रशिक्षक हैं, जो युवतियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। इसके तहत सिलाई मशीन आपरेटर, जीडीए आपरेटर, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटीशियन, कंप्यूटर, इंगलिश स्पोकेन व व्यक्तित्व विकास की ट्रेनिंग दी जाती है।

    बेरोजगार युवा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सशक्त और स्वावलंबी हो रहे हैं। एसजीआरएस ट्रेनिग सेंटर से 10000 से ज्यादा युवक एवं युवतियां प्रशिक्षण लेकर रोजगार से जुड़ चुके हैं।

    मुख्यमंत्री सारथी योजना

    • मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ सभी वर्ग के युवा ले सकेंगे।
    • इसके लिए सरकार द्वारा पात्रता तय की गई है।
    • सामान्य श्रेणी के 18-35 वर्ष के युवक/युवतियों एवं आरक्षित श्रेणी के 50 वर्ष तक के पुरुष/महिलाओं को बिरसा केंद्रों में प्रखंड स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

    मिलता है प्रोत्साहन भत्ता

    प्रशिक्षण के बाद सफल युवक/युवतियों को तीन माह के अंदर नियोजन नहीं होने की स्थिति में रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में युवकों को 1000 और युवतियों/दिव्यांग को प्रतिमाह 1500 रूपये अधिकतम एक वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे।

    साथ ही, गैर आवासीय प्रशिक्षण के प्रशिक्षणार्थियों को उनके घर से प्रशिक्षण केंद्र तक आने-जाने के लिये प्रतिमाह एक हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे।

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