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    Jharkhand News: केस मैनेज करने के नाम पर वसूली मामले में हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

    Updated: Mon, 03 Feb 2025 07:12 PM (IST)

    झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाला मामले में हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया है। ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर रोक लगा दी थी।

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    केस मैनेज करने के नाम पर वसूली मामले में हाई कोर्ट का आदेश बरकरार

    राज्य ब्यूरो, रांची। जमीन घोटाला केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

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    राज्य सरकार ने चार दिसंबर 2024 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए पंडरा ओपी सहित कई थानों के सीसीटीवी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

    पुलिस जांच पर रोक बरकरार

    हाई कोर्ट ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर छह करोड़ रुपये के लेनदेन मामले में दर्ज प्राथमिकी की पुलिस जांच पर पूर्व की रोक को बरकरार रखा है।

    ED ने कहा- पुलिस सही से जांच नहीं कर रही

    हाई कोर्ट ने पंडरा ओपी और सुखदेव नगर पुलिस थाना सहित अन्य जगहों के सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इस संबंध में हाई कोर्ट में ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही है।

    पुलिस पर गंभीर आरोप

    पुलिस ईडी अधिकारियों को इस मामले में गलत तरीके से फंसाने की साजिश कर रही है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहे हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर और फर्जी साक्ष्य तैयार कर ईडी अधिकारियों को फंसाने और धमकाने की साजिश रच रहे हैं।

    ईडी ने चार से 17 अक्टूबर की अवधि तक की पंडरा ओपी, सुखदेव नगर थाना, जगन्नाथपुर, नामकुम, मोरहाबादी टीओपी, अनगड़ा और देवघर थाना के सीसीटीवी को सुरक्षित रखने का आग्रह किया है।

    11 फरवरी को होगी सुनवाई

    इस दौरान आरोपित सुजीत कुमार और संजीव कुमार पांडेय को अवैध हिरासत के दौरान अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। हाई कोर्ट में मामले में 11 फरवरी को सुनवाई निर्धारित है।

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