Ranchi News: बांस के हिस्से के लिए चाचा की गर्दन काट दी; दो भतीजों को उम्रकैद, 10-10 हजार जुर्माना
राँची में बांस के बंटवारे को लेकर चाचा की हत्या करने वाले दो भतीजों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना बांस के एक हिस्से के विवाद को लेकर हुई थी, जिसके बाद अदालत ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई।

चाचा की हत्या में दो भतीजों को आजीवन कारावास। प्रतीकात्मक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने बांस की हिस्सेदारी को लेकर चाचा की निर्मम हत्या मामले में भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो को गुरुवार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने 25 नवंबर को दोषी ठहराया था। आठ जून 2020 को हुई घटना को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया है कि सहदेव महतो अपने हिस्से के खेत पर लगे बांस को काटकर घर में रखा था।
जिसको लेकर सहदेव के भतीजे चंद्रशेखर महतो और लखीराम महतो अपनी पत्नी के साथ उनके घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगा। सहदेव के बेटे ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्तों ने सहदेव की बेटी के गर्दन पर टांगी से हमला कर दिया।
जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सहदेव ने भागने का प्रयास किया तो उसे दौड़ाकर टांगी से गर्दन काट दिया गया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
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