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    PM Awas Yojana का लाभ उठाने वाले 25 लोगों की बढ़ी टेंशन, रांची नगर निगम ने भेजा नोटिस; ये है पूरा मामला

    PM Awas Yojana रांची नगर निगम ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के तहत आवास निर्माण में देरी करने वाले 25 लाभुकों को चौथी बार नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर लाभुक समय सीमा के भीतर आवास निर्माण का काम पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।

    By Rajesh Pathak Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 26 Jan 2025 03:22 PM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, रांची। नगर निगम की ओर से शनिवार को दो माह बाद सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाइ) के चतुर्थ घटक के तहत वार्ड-51, 52 व 53 के 25 लाभुकों को चौथी बार नोटिस दिया गया।

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    नोटिस के माध्यम से कहा गया है कि पूर्व में भी सामुदायिक संगठनकर्ता की ओर से कई बार लाभुकों को मौखिक/नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया था। 

    इसके बावजूद संबंधित लाभुकों की ओर से आवास निर्माण का कार्य करने में रूचि नहीं ली जा रही है। प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का कार्य शुरू करने से यह स्पष्ट है कि सरकारी राशि का उपयोग निर्धारित कार्य में नहीं किया गया है। यह सरकारी राशि के दुरुपयोग का मामला है।

    नोटिस के माध्यम से संबंधित लाभुकों को चेतावनी दी गई है कि आवास निर्माण का कार्य समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया गया तो बाध्य होकर संबंधित लाभुक का नाम स्वीकृत सूची से विलोपित कर सरकारी राशि के गलत उपयोग के लिए उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस किया जाएगा।

    इस क्रम में वैसे सभी चिह्नित किए गए लाभुक जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का काम पूरा नहीं किया है, वैसे 25 लाभुकों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द आवास निर्माण का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया।

    मौके पर नगर प्रबंधक, सीएलटीसी, सामुदायिक संगठनकर्ता व पीएमएवाइ शाखा के अन्य कर्मी उपस्थित थे। बीते वर्ष 18 नवंबर को पीएमएवाइ शाखा के अधिकारियों व कर्मियों ने उपप्रशासक को इस संबंध में एक निर्देश दिया था। 

    उन्होंने बताया था कि पीएमएवाइ के चतुर्थ घटक के तहत प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी 514 लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है।

    संबंधित लाभुकों को पूर्व में तीन बार नोटिस भी जारी किया है। फिर भी आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दी।

    उप प्रशासक ने बैठक के दौरान पीएमएवाइ शाखा के पदाधिकारियों व कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा था कि प्रथम किस्त की राशि लेने के बाद भी आवास निर्माण कार्य नहीं करने वाले 514 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा।

    सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नोटिस जारी करने का दिया था निर्देश

    • उपप्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने आठ जनवरी को पीएमएवाइ शाखा के पदाधिकारियों व कर्मयों के साथ बैठक कर पीएमएवाइ शाखा से संबंधित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की थी।
    • बैठक में पीएमएवाइ शाखा के कर्मियों को सूचीवार सभी आवासों का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया था।
    • साथ ही वैसे लाभुकों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया था जिन्होंने प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया है।
    • साथ ही ऐसे लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस कर नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया गया था। इसके अलावा सामुदायिक संगठनकर्ताओं को लाभुकों के बीच जाकर आवास निर्माण के लिए उन्हें जागरूक करने का निर्देश दिया गया था।

    क्या होता है सर्टिफिकेट केस

    सरकारी योजनाओं के तहत लाभुकों को नियमानुसार राशि देने के बाद भी योजना से संबंधित कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा नहीं करने के मामले में सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का प्रविधान है।

    प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित मामले में लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। फिर भी संबंधित लाभुक आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं कर रहे हैं। संबंधित लाभुकों से सरकारी पैसे की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जा सकता है।

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