Jharkhand News: एपीपी नियुक्ति में उम्र सीमा की छूट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब
रांची हाई कोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति में उम्र सीमा छूट मामले में 11 अभ्यर्थियों को राहत दी है। अदालत ने उन्हें जेपीएससी कार्यालय में आवेदन जमा करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ताओं ने 2025 की परीक्षा के लिए अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट निर्धारित करने का विरोध किया है। उन्होंने अगस्त 2019 को कट ऑफ डेट बनाने की मांग की है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कोर्ट आने वाले 11 अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है।
अदालत ने कहा कि याचिका दाखिल करने वाले सभी प्रार्थी जेपीएससी कार्यालय में अपना आवेदन जमा करेंगे। इस संबंध में संदीप कुमार महतो एवं अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
2018 के बाद नहीं हुई एपीपी की नियुक्ति
याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए अगस्त 2024 को कट ऑफ डेट बनाया है। राज्य में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है।
अगस्त 2019 की उम्र सीमा रखने की मांग
सात साल बाद वर्ष 2025 में एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। ऐसे में उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2024 में निर्धारित करने से कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए उम्र सीमा का कट ऑफ डेट अगस्त 2019 रखा जाना चाहिए।
सरकार करती है उम्र सीमा का निर्धारण
इसपर अदालत ने जेपीएससी से पूछा था कि वह उम्र सीमा में छूट दे सकता है या नहीं। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार सिंह ने बताया गया था कि उम्र सीमा का निर्धारण सरकार करती है।
इसके बाद अदालत ने प्रार्थियों को राहत प्रदान करते हुए आफलाइन आवेदन जेपीएससी में जमा करने का निर्देश दिया है। नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई है।
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