17786 पदों पर भर्ती में भरे गए मात्र 12046, शिक्षक नियुक्ति मामले में 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
रांची हाई कोर्ट में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी है।

अदालत ने अवमानना याचिका की सुनवाई पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी है।
HighLights
शिक्षक नियुक्ति मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को।
हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर रोक बरकरार रखी।
2034 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश दिया गया था।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोकन और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 नियुक्ति से जुड़े मामले में राज्य सरकार और जेएसएससी की अपील बुधवार को आंशिक सुनवाई हुई।
अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की। कोर्ट ने इससे संबंधित अवमानना याचिका के सुनवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक बरकरार रखा। पूर्व की सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि उक्त नियुक्ति परीक्षा में सरकार की ओर से 17786 पदों के विरुद्ध मात्र 12046 भरे गए हैं।
हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन के आधार पर योग्य एवं अर्हता पूरी करने वाले 2034 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया की है। एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत अपना आदेश पारित किया है।
यह भी पढ़ें- झारखंड में चक्रधरपुर बना पहला विधानसभा क्षेत्र, SIR कार्य में शत-प्रतिशत सफलता; रांची सबसे पीछे
यह भी पढ़ें- अलकतरा घोटाले के ट्रायल में देरी पर झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को लगाई फटकार, एकीकृत बिहार का मामला
यह भी पढ़ें- दौड़ में तीन सेकंड की देरी पर दिव्यांग को नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता: झारखंड हाई कोर्ट
यह भी पढ़ें- झारखंड हाई कोर्ट से बोकारो स्टील प्लांट कर्मियों को राहत, अतिरिक्त ग्रेच्युटी वसूली पर रोक