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झारखंड हाई कोर्ट से बोकारो स्टील प्लांट कर्मियों को राहत, अतिरिक्त ग्रेच्युटी वसूली पर रोक

Published: Tue, 03 Nov 2026 07:21 PM (IST)

बोकारो स्टील प्लांट के ग्रेच्युटी विवाद में हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सरकारी क्वार्टर ...और पढ़ें

बोकारो स्टील प्लांट कर्मियों से संबंधित मामला।

बोकारो स्टील प्लांट कर्मियों से संबंधित मामला।

राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसएम सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट से जुड़े ग्रेच्युटी विवाद में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अपना सरकारी क्वार्टर खाली कर दिया है, उनसे ग्रेच्युटी की कथित अतिरिक्त राशि वापस नहीं ली जा सकती।

इसको लेकर सेल की बोकारो स्टील प्लांट इकाई और केंद्र सरकार की ओर से अपील दाखिल की गई थी। मामले में बोकारो स्टील लिमिटेड के 11 कर्मचारियों ने अपनी ग्रेच्युटी के लिए याचिका दायर की थी। कंपनी का कहना था कि कुछ कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में अधिक राशि दे दी गई है, जिसे वसूला जाना चाहिए।

अदालत के सामने कंपनी ने स्वीकार किया कि 11 में से 10 सेवानिवृत्ति कर्मचारी अपना क्वार्टर खाली कर चुके हैं और नौ को ग्रेच्युटी का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

अदालत ने कंपनी के इस बयान को देखते हुए कहा कि चूंकि क्वार्टर खाली कर दिया है और कंपनी वसूली पर जोर नहीं दे रही, इसलिए उनसे यह राशि वापस नहीं ली जाएगी। खंडपीठ ने निर्देश दिया कि क्वार्टर खाली कर चुके कर्मचारियों से पहले से दी गई ग्रेच्युटी वापस नहीं ली जाएगी।

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