Jharkhand News: JPSC ने 151 अभ्यर्थियों को दिया झटका, रद किए गए आवेदन; सामने आई बड़ी वजह
झारखंड लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा पदाधिकारी के बैकलाग पदों पर होने वाली नियुक्ति में 151 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए हैं। आयोग ने इन अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। साथ ही आयोग ने कुल 26 पदों के विरुद्ध 30 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया है। इनके प्रमाणपत्रों की जांच 24 मार्च को आयोग कार्यालय में होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा पदाधिकारी के बैकलाग पदों पर होनेवाली नियुक्ति में 151 अभ्यर्थियों के आवेदन विभिन्न कारणों से रद कर दिए हैं। आयोग ने इन अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है।
साथ ही आयोग ने कुल 26 पदों के विरुद्ध 30 अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की जांच के लिए बुलाया है। इनके प्रमाणपत्रों की जांच 24 मार्च को आयोग कार्यालय में होगी।
बताते चलें कि इन पदों के लिए आयोग ने वर्ष 2023 में ही आवेदन मंगाए थे, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है।
अब आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्रमाणपत्रों की जांच के लिए तिथि निर्धारित की है। प्रमाणपत्रों की जांच के बाद साक्षात्कार की तिथि की घोषणा की जाएगी।
अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जेपीएससी में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया
झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के बाद नियुक्ति प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
आयोग ने चिकित्सा पदाधिकारी की बैकलाग नियुक्ति प्रक्रिया के तहत प्रमाणपत्रों की जांच की तिथि तय कर दी है।
आवश्यक अर्हता रखनेवाले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच 24 मार्च को आयोग कार्यालय में सुबह दस बजे से शाम पांच बजे तक होगी।
आयोग ने मंगलवार को इस संबंध में सूचना जारी कर दी। प्रमाणपत्रों की जांच के बाद साक्षात्कार की तिथि की घोषणा की जाएगी।
आयोग ने बैकलाग नियुक्ति के तहत चिकित्सा पदाधिकारी के 26 पदों पर नियुक्ति के लिए जून-जुलाई 2023 में ही आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी। कुल 26 पदों में 25 पद अनुसूचित जनजाति तथा एक पद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
बताते चलें कि लंबे समय तक पद रिक्त रहने के बाद हाल ही में पूर्व मुख्य सचिव एल खियांग्ते की नियुक्ति अध्यक्ष के पद पर हुई है। अध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण सभी नियुक्ति प्रक्रिया लंबित थी।
जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपित को राहत नहीं
- सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मंगलवार को प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपित राम नारायण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
- सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 27 फरवरी को याचिका दाखिल की थी।
- इसी मामले में आरोपित रांची के एडीएम विधि-व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक की याचिका भी पूर्व में खारिज हो चुकी है।
- मामले में अब तक अदालत ने 30 आरोपितों को अग्रिम राहत देने से इन्कार किया है। बता दें कि सीबीआइ कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 अफसरों सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
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