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    Jharkhand: ई-लॉटरी से होगा आवासों और फ्लैटों का आवंटन, ऑनलाइन करना होगा आवेदन; ये डॉक्युमेंट देने होंगे

    झारखंड राज्य आवास बोर्ड (Jharkhand Housing Board News) ने हरमू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बने 191 आवासों/फ्लैटों को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आवंटन जैसे और जहां हैं के आधार पर किया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया पात्रता मानदंड आय सीमा उपलब्ध इकाइयों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।

    By Rajesh Pathak Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 22 Jan 2025 03:41 PM (IST)
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    हरमू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में आवास बोर्ड के फ्लैटों का ई-लॉटरी से होगा आवंटन (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से हरमू व अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बनाए गए 191 आवासों/फ्लैटों को ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मकान व फ्लैट का आवंटन जैसे और जहां हैं के आधार पर किया जाएगा। आवंटित संपदा का उपयोग दस्तावेज भाड़ा-सह-क्रय पट्टा इकरारनाम के आधार पर होगा।

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    अभिलेखन चार्ज, दर, शुल्क कर, चार्ज नगरपालिका मूल्यांकन या अन्य क्रय कर आवंटी या किरायेदार को भुगतान करना होगा। आवेदक को संपदा की औपबंधिक कीमत की 10 प्रतिशत राशि अग्रधन राशि के रूप में जमा करनी होगी।

    आवेदकों को देना होगा ये दस्तावेज

    आय प्रमाण पत्र पिछले एक साल का इन्कम टैक्स रिटर्न, शपथ पत्र, सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटा के मामले में), प्रतिरक्षा (डिफेंस) प्रमाण पत्र, परित्यक्ता/विधवा/बेसहारा प्रमाण पत्र, भू-अर्जन संबंधी प्रमाण पत्र (आवास बोर्ड के प्रयोजनार्थ भूमि अर्जन की स्थिति में), आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, घोषणा पत्र।

    इन्हें आवंटित किया जाएगा आवास/फ्लैट

    भारत का नागरिक हो, झारखंड राज्य के किसी भी क्षेत्र में पिछले पांच साल से सामान्य तौर पर निवास कर रहे हों, सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्था के लिए कार्यालय प्रधान से व शेष के लिए अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जारी प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र दाखिल करने की तिथि को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों।

    विधिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं किए गए हों, जिनके अपने नाम से या जिनके पति-पत्नी के नाम से या आश्रित बच्चों के नाम से संबंधित शहर के नगर निगम/नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या बोर्ड के आवासीय भू-संपदा क्षेत्र सुधार न्यास या अन्य सरकारी उपक्रम में जिसके लिए आवेदन दिया गया है, के आठ किलोमीटर के दायरे में कोई मकान/फ्लैट/भू्खंड पूर्णत: या आंशिक रूप से फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड बेसिस पर न हो।

    हरमू व अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में आवास बोर्ड की ओर से बनाए गए आवास/फ्लैट ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवास/फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया आवास बोर्ड के रांची प्रमंडल से शुरू की जाएगी। इसके बाद अन्य प्रमंडलों में भी ई-लॉटरी के माध्यम से आवास/फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। - विनय मनीष आर लकड़ा, सचिव, झारखंड राज्य आवास बोर्ड।

    आवेदकों की आय सीमा

    • आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) : 3,00,000 रुपये  तक
    • अल्प आय वर्ग (एलआईजी) : 3,00,001-6,00,000 रुपये तक
    • मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) : 6,00,001-12,00,000
    • उच्च आय वर्ग (एचआइजी) : 12,00,001 से अधिक

    योजना का नाम और उपलब्ध इकाई

    • ईडब्ल्यूएस फ्लैट ब्लॉक-7, हरमू : 15
    • एमआईजी फ्लैट ब्लॉक-5, अरगोड़ा : 06
    • एलआईजी फ्लैट ब्लॉक-6, अरगोड़ा : 09
    • एलआईजी फ्लैट, ब्लॉक-बी, हरमू : 09 369
    • एलआईजी आर टाइप फ्लैट रा हाउस, हरमू : 11 96
    • 3 एलएफ फ्लैट, हरमू : 51 19
    • सिम्फोनी एचआइजी फ्लैट, ब्लॉक-ए, हरमू : 07 20
    • सिम्फोनी एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-बी, हरमू : 17 78
    • एमएफएच फ्लैट, हरमू : 25
    • एचआइजी फ्लैट, ब्लॉक-1, अरगोड़ा : 02
    • एचआइजी फ्लैट, ब्लॉक-2, हरमू : 01
    • मआइजी फ्लैट, ब्लॉक-3, हरमू एलएस 98 के समीप : 04
    • एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-4, अरगोड़ा : 03
    • एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-ए, हरमू : 01
    • एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-बी, हरमू : 04
    • एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-सी, हरमू : 02
    • एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-बी, अरगोड़ा : 05
    • एमआइजी फ्लैट, ब्लॉक-ए, अरगोड़ा : 03
    • एलआइजी फ्लैट, ब्लॉक-बी, हरमू : 02
    • एलआइजी फ्लैट, ब्लॉक-9, हरमू : 06
    • एलआइजी फ्लैट, ब्लॉक-10, हरमू : 08

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