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    मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से झटका: ईडी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Fri, 13 Oct 2023 12:11 PM (IST)

    झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी है। अदालत ने ईडी के समन के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज ...और पढ़ें

    झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत।

    राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्‍किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट और अब झारखंड हाई कोर्ट से उन्‍हें तगड़ा मिला है। ईडी के समन के खिलाफ मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 

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    सीएम ने समन का किया है उल्‍लंघन: ईडी

    आज हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि सीएम ने समन का पहले ही उल्लंघन किया है। वह किसी भी समन पर उपस्थित नहीं हुए हैं।

    ऐसे अब समन को चुनौती देने का कोई औचित्य नहीं हैं इसलिए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती है। 

    सीएम की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल में अदालत को बताया कि सीएम के खिलाफ किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है ऐसे में ईडी का समन उचित नहीं है।

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    इस वजह से हुई सीएम सोरेन की याचिका खारिज

    इस पर ईडी ने कहा कि प्रार्थी ने जिस पीएमएलए एक्ट की धारा 50 और 60 को चुनौती दी है उसे सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी के केस में डिसाइड कर चुका है।

    इसके तहत एजेंसी को समन और बयान लेने का अधिकार है। ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में कोई आदेश नहीं दे सकता है। अदालत ने हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कही थी हाई कोर्ट जाने की बात

    इससे पहले बीते 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई थी। मुख्‍यमंत्री ने उस दौरान कोर्ट से अंतरिम राहत देने की बात की थी, तब सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने उन्‍हें हाई कोर्ट में जाने की सलाह दी है।

    मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ईडी उन्‍हें केंद्र सरकार के इशारों पर दूसरे-दूसरे मामलों में तलब कर बस परेशान कर रही है। वह इससे पहले ईडी की जांच में सहयोग कर चुके हैं। 

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