IAS Pooja Singhal: आईएएस पूजा सिंघल के सिर से एक और टेंशन खत्म, झारखंड HC से मिली बड़ी राहत
झारखंड हाई कोर्ट ने खूंटी में मनरेगा घोटाले में आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई मुद्दा अब शेष नहीं है। मामले की जांच हो रही है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई बंद की जाती है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में खूंटी में मनरेगा घोटाले (MGNREGA Scam) में आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की भूमिका की सीबीआई जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उक्त याचिका निष्पादित कर दी है।
अदालत ने कहा कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई मुद्दा अब शेष नहीं है। मामले की जांच हो रही है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई बंद की जाती है।
अरूण कुमार ने दाखिल की थी पीआईएल
इसको लेकर पहले प्रार्थी अरूण कुमार दुबे ने जनहित याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता राजीव कुमार इसमें प्रार्थी का पक्ष रख रहे थे। बाद में हाई कोर्ट ने प्रार्थी और अधिवक्ता दोनों को इस मामले से अलग कर दिया था।
याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में वर्ष 2009-10 में खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले में तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल की भूमिका की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया गया था। पूर्व में इस मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका की वैधता पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
इस मामले की पहले से ही सरकार एसीबी जांच करा रही है। कई प्राथमिकी दर्ज हुई है और कई मामलों का ट्रायल भी चल रहा है। इस मामले में खूंटी जिले के विभिन्न पुलिस थानों में 14 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में खूंटी पुलिस से जांच लेकर एसीबी को सौंपा गया था।
पूजा सिंघल को लेकर सियासत भी तेज
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीते गुरुवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त किए जाने पर सवाल उठाए।
रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। 16 करोड़ रुपये उनके चार्टर्ड एकाउंटेंट के पास से बरामद किए गए। वह पिछले 28 महीने से जेल में थीं। दिसंबर माह में उन्हें जमानत मिली और 21 जनवरी को राज्य सरकार ने उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए फिर से बहाल कर दिया।
रविशंकर प्रसाद ने पूजा सिंघल की बहाली पर उठाया सवाल
उन्होंने सवाल उठाया कि जिस आईएएस अधिकारी के विरुद्ध ईडी की अदालत (पीएमएलए कोर्ट) में सुनवाई चल रही है और केस दर्ज है, उसे जेल से बाहर आते ही सरकार ने फिर से बहाल कर दिया। झारखंड में कांग्रेस भी राज्य सरकार में शामिल है।
उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछा कि वे संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर यहां-वहां घूमते हैं। भाजपा राज्य सरकार द्वारा पूजा सिंघल को फिर से बहाल करने की कार्रवाई की निंदा करती है। कांग्रेस इसपर अपना पक्ष स्पष्ट करे।
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