जेल से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, पुलिस के लिए बताया शर्मनाक स्थिति
झारखंड हाई कोर्ट ने जेल से सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इसे पुलिस के लिए शर्मनाक स्थिति बताया है। अदालत ने ...और पढ़ें

झारखंड हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेल से ही सोशल मीडिया पर अपराधियों के सक्रिय होने की छपी खबर पर संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य की पुलिस प्रशासन के लिए यह स्थिति शर्मनाक एवं चिंताजनक है। अदालत ने इस मामले को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब एवं जीएसटी घोटाला के आरोपित की डांस पार्टी होने के मामले के साथ टैग करने का निर्देश दिया है।
जेल में डांस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए समय प्रदान कर दिया और मामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को निर्धारित की।
हाई कोर्ट ने एक समाचार पत्र में छपी खबर के आलोक में इसपर स्वत: संज्ञान लिया है।जिसमें कहा गया है कि जेल में बद अपराधी अपने सोशल मीडिया एकाउंट से रोजाना तीन पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों के इंडरनेट मीडिया के एकाउंट अभी तक बंद नहीं करा पाई है।
इससे पहले अदालत ने जेल में डांस का वीडियो वायरल होने को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। इस मामले में सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि वीडियो वायरल होने के बाद जेल आइजी के निर्देश पर जिला और जमादार को निलंबित कर दिया गया है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह घटनाएं शर्मसार करने वाली है।

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