सरकारी जमीन घोटाला: एसीबी ने विनय सिंह और विजय प्रताप सिंह के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
झारखंड के हजारीबाग में सरकारी जमीन घोटाला मामले में एसीबी ने विनय सिंह और विजय प्रताप सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह मामला सरकारी जमीन के अ ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। अवैध तरीके से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री मामले में फंसे विनय सिंह के विरुद्ध एसीबी ने मंगलवार को कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा यह आरोप पत्र अपर न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायालय (निगरानी) आशा रानी भट्ट के न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण वाद संख्या 11/2025 के तहत दायर किया गया है।
वहीं एसीबी कांड संख्या 9/25 में एसीबी ने आरोपित एवं जेल में बंद विजय प्रताप सिंह के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भारतीय दंड विधान की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) तथा 13(2) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
बताया गया कि इस मामले में अवैध रूप से सरकारी जमीन की खरीद-बिक्री के आरोप में पूर्व आईएएस विनय चौबे, महिंद्रा शोरूम के मालिक विनय सिंह, तत्कालीन अंचल अधिकारी शैलेश कुमार, तत्कालीन अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी राम प्रकाश चौधरी, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा सहित 68 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले के सूचक पुलिस उपाधीक्षक सुमित सौरभ लकड़ा तथा कांड संख्या 9/25 के सूचक पुलिस उपाधीक्षक किशोर कुमार रजक हैं। उन्होंने अपने बयान में बताया कि आवेदक त्रिपुरारी सिंह (पत्रकार) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड को शिकायत आवेदन दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भूदान, वन भूमि, गोचर, गैर मजरूआ आम एवं खास जैसी सरकारी जमीनों को भूमि माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से हासिल किया जा रहा है।
जमानत पत्र भरने से पूर्व एसबी जेपी कारा से उठाकर पूछताछ के लिए ले गई रांची
सुप्रीम कोर्ट से विनय कुमार सिंह को 19 दिंसबर को जमानत मिली है। 23 दिसंबर को आदेश पहुंचा और इससे पहले की जमानत पत्र पर हस्ताक्षर कराकर विनय सिंह की जमानत कराई जाती, इससे पूर्व पूछताछ के नाम पर विनय सिंह को एसीबी रांची ले गई। जिसे कोर्ट ने आदेश की अवहेलना माना है।
वहीं विनय सिंह की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने कहा कि वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से विनय सिंह को 11/25 में जमानत मिली थी और 23 दिसंबर को हजारीबाग में जमानत की प्रक्रिया पूरी की जानी थी। हालांकि बताया कि कोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए बिना जमानत पत्र जमा किए 50 हजार रुपए के सिक्योरिटी लेकर जमानत प्रदान की है।
विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह का वारंट देने से कोर्ट ने किया इंकार
पूरे प्रकरण में विनय सिंह की पत्नी स्निग्धा सिंह के खिलाफ वारंट लेने कोर्ट पहुंची एसीबी टीम को न्यायालय ने वारंट देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने एसीबी के आवेदन को खारिज कर दिया है।

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