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    Jharkhand: सभी अफसर-कर्मचारियों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, हर हाल में करना होगा पालन; पहली बार लिया गया ऐसा फैसला

    Updated: Tue, 04 Feb 2025 09:09 PM (IST)

    झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए इंटरनेट मीडिया इस्तेमाल को लेकर पहली बार विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कर्मियों को सरकारी आचार संहिता का पालन करना होगा और आपत्तिजनक भेदभावपूर्ण या राजनीतिक पोस्ट शेयर करने से बचना होगा। सरकारी सूचनाओं को साझा करने पर भी रोक रहेगी। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। इस निर्देश से विभागों में हड़कंप मच गया है।

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, रांची। सरकारी पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट और शेयर करने को लेकर पहली बार विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।

    कार्मिक विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, पदाधिकारियों या कर्मियों द्वारा इंटरनेट मीडिया जैसे वाट्सएप, एक्स, इंस्ट्राग्राम आदि पर कोई भी पोस्ट या शेयर ऐसा नहीं होना चाहिए जो सरकारी सेवकों के आचार को विनियमित करने के लिए लागू झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रविधान के विरुद्ध हो।

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    सरकारी कर्मी इंटरनेट मीडिया पर उसी सीमा तक अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जिस सीमा तक सरकार द्वारा उसे आपतिजनक नहीं माना जाए।

    यह गाइडलाइन उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर तैयार कर जारी की गई है। गाइडलाइन में कार्यालय अवधि में अनावश्यक रूप से व्यक्तिगत एकाउंट का प्रयोग नहीं करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    साथ ही उक्त गाइडलाइन के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

    कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण टोप्पो द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा है कि समय-समय पर ऐसे मामले सामने आते रहते है, जिनमें सरकारी सेवकों के द्वारा इंटरनेट मीडिया पर कुछ ऐसे तथ्यों को साझा कर दिया जाता है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था।

    झारखंड सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सरकारी सेवक पूरी शीलनिष्ठ रखेगा, कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा एवं ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

    सरकारी सेवकों द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का सुरक्षित एवं प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने, संवेदनशील एवं गोपनीय सरकारी सूचनाओं के प्रकाशन को प्रतिबंधित करने तथा उन्हें जिम्मेदार सरकारी सेवक बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि उनके लिए एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

    इनका करना होगा सख्ती से पालन

    • सरकारी सेवक इंटरनेट मीडिया पर अपने विचारों को साझा करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वे सरकारी सेवक आधार नियमावली से शासित हैं एवं वे अपने विचारों को साझा करते समय अपनी शीलनिष्ठा को बनाए रखेंगे।
    • मर्यादा को बनाए रखते हुए सभ्य व्यवहार प्रदर्शित करेंगे और ऐसे पोस्ट साझा करने से बचेंगे जिसे आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण एवं राजनीतिक रूप से पक्षपात पूर्ण माना जा सकता है।
    • किसी राजनीतिक/धर्मनिरपेक्षता विरोधी/ सांप्रदायिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करेंगे और न ही उसे सब्सक्राइब करते हुए अपने पोस्ट, ट्वीट ब्लाग आदि के माध्यम से उसका समर्थन करेंगे।
    • किसी पोस्ट, ट्वीट आदि के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई गई किसी नीति या कार्रवाई पर चर्चा या आलोचना नही करेंगे और न ही इंटरनेट मीडिया पर ऐसी चर्चाओं में भाग लेंगे।
    • आपराधिक, अनैतिक एवं अपमानजनक आचरणों या वैसे कृत जो सरकार की छवि को धूमिल करती हो से बचें।
    • अपने सहकर्मी या व्यक्तियों के बारे में ऐसा पोस्ट साझा नहीं करेंगे जो अभद्र, अश्लील या धमकी भरा हो। किसी भी उन्मादी गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और न ही अपने आश्रितों को शामिल होने की अनुमति देंगे
    • किसी भी पोस्ट में किसी भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय (लिंग, व्यवसाय, क्षेत्र, राज्य आदि के संबंध में कोई भेदभावपूर्ण टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी उत्पाद या उद्यम का समर्थन नहीं करेंगे।
    • अपने कार्य स्थल से संबंधित शिकायतों को वीडियो/फोटो के रूप में पोस्ट, ट्वीट ब्लाग या किसी अन्य रूप में इंटरनेट मीडिया पर साझा नहीं करेंगे।
    • प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने कार्यालय या विभाग के कार्यों से संबंधित किसी भी संवेदनशील, गोपनीय सरकारी सूचनाओं को साझा नहीं करेंगे। ऐसी कोई सूचना साझा नहीं करेंगे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, गोपनीयता एवं सरकार के हितों से समझौता कर सकती है।
    • अपने पोस्ट, ट्वीट या ब्लाग आदि के माध्यम से किसी भी राजनीतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों में भाग नहीं लेंगे और न ही किसी राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिज्ञ का समर्थन करेंगे।
    • सभ्य व्यवहार का प्रयोग करते हुए ट्रालिंग से अपने आप को दूर रखेंगे। अपने अकाउंट का उपयोग इस तरह नहीं करेंगे, जिससे यह समझा जा सकता है कि उसकी गतिविधियां सरकार का समर्थन या विरोध करती हो।
    • सरकारी सेवक अपने एकाउंट के डीपी या प्रोफाइल पिक्चर पर किसी भी संगठन या राजनीतिक दल आदि से संबंधित प्रतीक नहीं लगाएंगे।
    • विभागीय आदेश, अधिसूचना, संकल्प आदि व्यक्तिगत एकाउंट पर साझा नहीं करेंगे।
    • यदि सरकारी सेवक के द्वारा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है तो उसकी सूचना अपने नियुक्ति प्राधिकार को देते हुए उसकी अनुमति प्राप्त करेंगे।
    • न्यायालयों द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में ऐसा कोई भी पोस्ट साझा नहीं करेंगे, जिससे न्यायालय की अवमानना की स्थिति उत्पन्न हो।
    • सरकारी सेवक कार्य अवधि में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर किसी भी प्रकार की कोचिंग, लेक्चर, वेबिनार आदि में आमंत्रित किए जाने एवं उसमें भाग लेने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त कर लेंगे।
    • ऑनलाइन पोल/वोटिंग में भाग नहीं लेगे और न ही इस संबंध में कोई टिप्पणी करेंगे।

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