जनगणना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में नहीं होगा परिवर्तन, नोटिफिकेशन जारी
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना 2027 के लिए झारखंड की प्रशासनिक इकाइयों को अपरिवर्तित रखने का निर्देश दिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक जिला, प्रखंड, पंचायत आदि की सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। 31 दिसंबर 2025 तक के परिवर्तनों की सूचना जनगणना निदेशालय को भेजने का निर्देश दिया गया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 (केंद्रीय अधिनियम संख्या-37, सन 1948) के तहत जनगणना नियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की जनगणना-2027 के लिए झारखंड राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों को परिवर्तन नहीं किए जाने का निर्देश दिया है।
इसमें जिला/अनुमंडल/प्रखंड/नगर निगम / नगर परिषद/नगर पंचायत/ छावनी परिषद /वार्ड/पंचायत/ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक-01.01.2026 से 31.03.2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किए जाने का निर्देश दिया है।
सीएम ने सूचना को अग्रसरित करने के दिए निर्देश
स्पष्ट है कि इन प्रशासनिक इकाइयों में कुछ जोड़ने और कुछ कुछ कम करने की कवायद नहीं की जा सकेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 31.12.2025 तक हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को अग्रसारित किए जाने का निर्देश दिया है।
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