बिल बकाया होने पर भी अस्पताल नहीं रोक सकेंगे डेड बॉडी, झारखंड में लागू होगा केंद्र सरकार का फैसला
झारखंड सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि बिल भुगतान नहीं होने पर कोई भी अस्पताल मरीज के शव को नहीं रोके। स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। ऐसा करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल भुगतान नहीं पर मरीजों के शव को रोकना गैरकानूनी है।

राज्य ब्यूरो, रांची। किसी मरीज की मृत्यु के बाद बिल भुगतान नहीं होने पर कोई अस्पताल शव को रोक नहीं सकेगा।
राज्य सरकार ने केंद्र के इस निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों तथा सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर केंद्र के इस निर्देश को लागू करने को कहा है।
सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों की शिकायतों को सुलझाने एवं चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पेंशेंट राइट एवं रेस्पांसिबिलिटी चार्टर को लागू किया गया है।
मरीज के शव नहीं रोक सकते अस्पताल
साथ ही सभी अस्पतालों को इसे प्रदर्शित भी करना है। इस चार्टर में कहा गया है कि कोई अस्पताल किसी कारण से मरीज का शव रोक नहीं सकता।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस एक्ट के तहत सभी अस्पतालों को मरीजों के शव को शीघ्र और सम्मानूपर्वक परिजनों को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र में यह भी कहा गया है कि शव को नहीं रोकने के निर्देश के बाद भी निजी अस्पतालों में बिल का भुगतान नहीं होने पर शव रोके जाने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं।
उठती रही है ये बात
विभाग की समीक्षा बैठकों में भी यह विषय उठता रहा है। इसलिए सभी उपायुक्त और सिविल सर्जन अपने जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों को इस नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश देने की कार्रवाई की जाए।
बताते चलें कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी कई मौके पर कह चुके हैं कि कोई निजी अस्पताल मरीज के शव को रोक नहीं सकता। ऐसा करने पर संबंधित अस्पताल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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