Jharkhand Land Survey: कब तक पूरा होगा राज्य में जमीन का सर्वे? हाई कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में जमीन सर्वे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से सर्वे पूरा करने की समय सीमा बताने को कहा है। अदालत ने राजस्व सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 50 सालों से सर्वे चल रहा है और इसे समय पर पूरा करना जरूरी है। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में जमीन सर्वे को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से राज्य में जमीन सर्वे पूरा करने की समयावधि के बारे में जानकारी मांगी है। अदालत ने राजस्व सचिव को समयावधि को लेकर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि राज्य में 50 साल से जमीन का सर्वे हो रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं किया जा सका है। सर्वे समय से पूरा होने पर ही आम लोगों की जमीन सहित सरकार की जमीन की सुरक्षा संभव हो पाएगी। वर्ष 1975 में सर्वे शुरू हुआ था और 50 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका।
सरकार एक समयावधि दे और बताए की सर्वे कब पूरा होगा। मामले की अगली सुनवाई सात मई को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि झारखंड में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। कुछ जिलों में जमीन सर्वे का काम पूरा हो गया है।
अमीन के कई पद रिक्त हैं। तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण सर्वेक्षण कार्य पूरा नहीं किया जा सका है। इसपर अदालत ने कहा कि कमियों को दूर कर सर्वे पूरा करें। इस संबंध में गोकुलचंद ने जनहित याचिका दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 1932 में भूमि का सर्वे हुआ था। इसके बाद झारखंड में 1975 से भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य में सर्वे का काम चल रहा है। दो जिला लातेहार और लोहरदगा में सर्वे पूरा हो गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।