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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

IAS Pooja Singhal: फिर बढ़ सकती हैं पूजा सिंघल की मुश्किलें, ED की याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई

Published: Sun, 16 Feb 2025 08:06 AM (IST)

मनरेगा घोटाले में पिछले साल दिसंबर महीने में पूजा सिंघल को जमानत मिल गई। वहीं इस साल जनवरी महीने में ...और पढ़ें

ED की याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई
ED की याचिका पर 17 फरवरी को होगी सुनवाई

HighLights

  1. IAS पूजा सिंघल की पोस्टिंग मामले में 17 फरवरी को होगी सुनवाई
  2. पोस्टिंग नहीं करने को लेकर ED ने कोर्ट में दाखिल की है याचिका
  3. जमानत मिलन के बाद 21 जनवरी को वापस लिया गया निलंबन

राज्य ब्यूरो, रांची। IAS Pooja Singhal: मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लांड्रिंग की आरोपित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की निलंबन वापसी के बाद भी मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। अब पूजा सिंघल की पोस्टिंग नहीं करने को लेकर ED ने कोर्ट में आवेदन दिया है।

शनिवार को कोर्ट के नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले में दाखिल ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी।

पूजा सिंघल के वकील ने दाखिल किया जवाब

  • इस मामले में पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल कर दिया है। मामले में ईडी के वकील अदालत में सोमवार को पक्ष रखेंगे।
  • ईडी ने अपने आवेदन में कहा है कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रहीं है। ऐसे में निलंबन मुक्त होने के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला इस मामले में दिया है। बता दें कि पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत सात दिसंबर को ईडी कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी।

जेल से निकलने के बाद पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले लिया गया। इसके बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में योगदान दिया है।

जनवरी में वापस लिया गया निलंबन

28 महीने जेल में रहने के बाद पिछले साल दिसंबर महीने में पूजा सिंघल को जमानत मिली। वहीं, 21 जनवरी को उनका निलंबन वापस ले लिया गया, जिसके बाद ED ने पूजा सिंघल की पोस्टिंग नहीं करने को लेकर आवेदन दिया है।

मनरेगा घोटाले में सामने आया आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल का नाम

आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच खूंटी उपायुक्त रहने के दौरान बिना काम के मनरेगा के तहत 18 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था। इस मामले में निगरानी विभाग ने इंजीनियरों पर 2011 में पहली प्राथमिकी दर्ज की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच करते हुए इस मामले में 6 मई 2022 को ED ने पूजा सिंघल के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार के पास से 19.76 करोड़ रुपये नकदी की बरामदगी की थी। ईडी ने इस केस में अब तक पूजा सिंघल से जुड़े 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को भी जब्त कर लिया है।

ईडी के निशाने पर पूजा सिंघल सहित ये लोग

ईडी के निशाने पर पूजा सिंघल के साथ ही उनके पति अभिषेक झा, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद प्रसाद सिन्हा।

तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश हैं। ED ने इन सबके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

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