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    सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को HC से राहत बरकरार, सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश

    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    झारखंड उच्च न्यायालय ने सीएम हेमंत सोरेन पर टिप्पणी मामले में बाबूलाल मरांडी को राहत बरकरार रखी है। अदालत ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल कर ...और पढ़ें

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    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में सीएम हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई।

    सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा है।

    निरस्त के लिए हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

    इस मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सिमडेगा, बरहेट और रामगढ़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसको निरस्त करने को लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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    बाबूलाल मरांडी पर ये है आरोप

    बाबूलाल मरांडी पर आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं उनके परिवार के खिलाफ दिए गए एक साक्षात्कार को अपलोड किया था। इसके खिलाफ झामुमो के कार्यकर्ताओं ने राज्य के जिलों के छह थाना प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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