Updated: Fri, 16 May 2025 10:07 PM (IST)
रेल मंत्रालय ने स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए अपग्रेडेशन नियमों में बदलाव किया है। अब स्लीपर क्लास के यात्रियों को फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को पहले थर्ड एसी इकोनॉमी या थर्ड एसी में अपग्रेड किया जाएगा फिर सेकेंड एसी में। यह नियम राजधानी और दुरंतो समेत सभी ट्रेनों पर लागू होगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। ट्रेनों के स्लीपर श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों को अपग्रेडेशन के तहत फर्स्ट एसी में यात्रा करने की सुविधा नहीं मिलेगी। रेल मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए अपग्रेडेशन नीति में संशोधन करते हुए सुविधाओं में कटौती की है।
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रेलवे बोर्ड के निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग-2) द्वारा जारी आदेश के तहत किसी भी ट्रेन में उपलब्ध सीटों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से रेल प्रशासन वेटिंग सूची के यात्रियों को अपग्रेडेशन सुविधा का लाभ देती थी।
2006 से शुरू इस योजना के तहत उपलब्ध रिक्त स्थान के बदले में पूरा किराया देने वाले यात्रियों को उच्च श्रेणी में अपग्रेडेशन की सुविधा देती थी, लेकिन अब इस नीति में परिवर्तन किया गया है।
क्या है नया नियम?
नए नियम के तहत अब स्लीपर के वेटिंग टिकट वाले यात्रियों का अपग्रेड पहले विकल्प के रूप में थर्ड एसी इकोनॉमी या थर्ड एसी में होगा। यहां सीट उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें संबधित यात्री के टिकट को दूसरे विकल्प के रूप में सेकेंड एसी में अपग्रेड किया जाएगा।
वहीं, सेकेंड एसी के यात्री का ही अपग्रेडेशन फर्स्ट श्रेणी में हो पाएगा। इसी तरह, सेकेंड सीटिंग के यात्री की टिकट को अब केवल एसी चेयरकार में अपग्रेडेशन मिलेगा, जबकि चेयरकार के यात्री को एक्जीक्यूटिव चेयरकार व विस्टाडोम कोच में और विस्टाडोप कोच के यात्रियों को एक्जीक्यूटिव अनुभूति श्रेणी में ही अपग्रेड किया जाएगा।
नई व्यवस्था क्रिस में अपलोड होने के बाद यह व्यवस्था पूरे देश में प्रभावी होगी। नई व्यवस्था राजधानी, दुरंतो सहित सभी तरह के ट्रेनों में प्रभावी होगी।
चुनना होगा अपग्रेडेशन का विकल्प
किसी यात्रा के लिए ट्रेन में टिकट बुक कराते समय संबधित यात्री को आवेदन फार्म में अपग्रेडेशन का विकल्प चुनना होगा, तभी उन्हें अपग्रेडेशन की सुविधा मिलेगी। आइआरसीटीसी से ऑनलाइन टिकट बुक कराते समय यात्रियों को ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन की सुविधा मिलती है।
वरिष्ठ नागरिकों को आएंगे मैसेज
रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के तहत वैसे वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने निचले बर्थ कोर्ट के तहत बुकिंग कराई है, ऐसे यात्री यदि अपग्रेडेशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें रेलवे की ओर से एक मैसेज भेजा जाए कि आपका टिकट अपग्रेडेशन के तहत निचली सीट मिल सकती है या नहीं।
इसके लिए क्रिस सॉफ्टवेयर में आवश्यक अपडेट करने का आदेश दिया गया है। वहीं, रेल मंत्रालय ने आदेश दिया है कि सभी रिक्त सीटों को बिना किसी रोक के अपग्रेडेशन का लाभ दिया जाए।
साथ ही आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि यदि भविष्य में कोई नई श्रेणी शुरू की जाती है तो यात्रियों को अपग्रेडेशन का लाभ केवल दो स्तरों तक ही मिलेगी।
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