Jamshedpur News: नाबालिग बच्चे के नाम खोल पाएंगे एनपीएस खाता, मिलेगी 50 हजार की छूट
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा केंद्रीय बजट पर शनिवार कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अनुभवी विशेषज्ञों ने अपना व्याख्यान दिया। व्याख्यान में यूनियन बजट के तथ्यों को सदस्यों के समक्ष और इससे व्यवसाय और उद्यम पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तृत रूप में बताया गया। इसके साथ ही नाबालिग बच्चों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम के तहत खाता खोलने की योजना पर चर्चा हुई।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। केंद्रीय बजट के बाद सरकार ने अपने प्राविधनों में संशोधन किया है। इसमें 80 सीसीडी के तहत अब अभिभावक को अपने नाबालिग बच्चे के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत खाता खोल सकेंगे, इसके तहत 50 हजार रुपये की छूट का लाभ भी ले सकेंगे।
केंद्रीय बजट पर हुआ कार्यशाला का आयोजन
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पूर्व उपाध्यक्ष स्व. दिनेश चौधरी की स्मृति में केंद्रीय बजट पर शनिवार सुबह आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कोलकाता से आए विशेषज्ञ सीए रमेश कुमार पटौदिया ने ये बातें कहीं।
चैंबर भवन में हुआ आयोजन
इस अवसर पर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने स्वागत भाषण करते हुये कहा कि चैंबर की यह परंपरा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा यूनियन बजट प्रस्तुत करने के बाद इससे व्यवसाय एवं उद्यम पर पड़ने वाले प्रभाव से सदस्यों को अवगत कराने हेतु पोस्ट बजट सेमिनार का आयोजन चैंबर भवन में प्रत्येक वर्ष किया जाता है।
जमशेदपुर से आए अनुभवी ने किया व्याख्यान
इसमें जमशेदपुर के बाहर से आए अनुभवी विशेषज्ञ अपना व्याख्यान देते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड एकाउंटेंट, अधिवक्ता गण भी अपने राय रखते हैं।
उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने विषय प्रवेश करते हुये अतिथि सह वक्ता रमेश कुमार पटौदिया का विस्तृत परिचय कराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की।
व्यवसाय पर पड़ने वाले असर पर हुई चर्चा
पहले सत्र में प्रत्यक्ष कर/आयकर पर अतिथि अधिवक्ता रमेश पटौदिया ने प्रत्यक्ष कर अपने व्याख्यान में यूनियन बजट के निम्नलिखित तथ्यों को सदस्यों के समक्ष और इससे व्यवसाय और उद्यम पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तृत रूप में बताया।
उन्होंने कहा कि जिन गैर सामाजिक संगठनों का की आय वार्षिक पांच करोड़ से कम है उन्हें अपना निबंधन नवीकरणीय की अवधि को पांच साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है।
इसके अलावा राष्ट्रीय बचत योजना में यदि अब निकासी करने पर निवेशकों का टैक्स नहीं करेगा। वहीं, चैंबर उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि वरीय नागरिकों के लिए बैंक ब्याज पर टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है, जिसमें एक लाख तक पर ब्याज पर आयकर टीडीएस नहीं कटेगा।
सरकार ने 206बी और 206 सीसीए को समाप्त कर दिया है। इसके तहत आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के लिए ऊंची दर पर टीडीएस या टीसीएस लागू करने की धाराओं को हटा दिया गया है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
अंशुल रिंगसिया, सचिव
कोषाध्यक्ष अनिल रिंगसिया ने बताया कि स्टार्टअप, आइएफएससी स्टार्टअप व आइएफएससी में काम करने वाले उद्यमों के कर छूट की अवधि भी बढ़ाई गई है। इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, महासचिव मानव केडिया सहित बड़ी संख्या में चैंबर सदस्य व चार्टर्ड एकाउंटेंट उपस्थित थे।
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