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    Hazaribagh News: प्रतिबंधित दवाओं का विक्रेता 6 साल बाद दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

    By arvind ranaEdited By: Yashodhan Sharma
    Updated: Thu, 23 Mar 2023 12:59 AM (IST)

    Hazaribagh News हजारीबाग में जिला सत्र न्यायघीश छह ने 2017 में चरही थाना में दर्ज प्रतिबंधित दवा बिक्री के एक मामले में सुनवाई करते हुए चरही मेडिसिनो ...और पढ़ें

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    प्रतिबंधित दवाओं का विक्रेता 6 साल बाद दोषी करार

    हजारीबाग,संवाद सूत्र। झारखंड के हजारीबाग में जिला सत्र न्यायघीश छह ने 2017 में चरही थाना में दर्ज प्रतिबंधित दवा बिक्री के एक मामले में सुनवाई करते हुए चरही मेडिसिनो दुकान संचालक मनीष कुमार को दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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    हजारीबाग में दवा बिक्री को लेकर सुनाया गया यह पहला मामला है जब 10 साल की सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है।

    जुर्माना न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास

    जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को यह सजा चरही थाना कांड संख्या 56/2017 में हुई है।

    इस एनडीपीएस विशेष वाद संख्या 18/17 के मामले में एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक शशि कांत ओझा ने सात अभियोजन गवाहों का बयान कोर्ट के समक्ष अंकित कराया।

    साथ ही एफ.एस.एल रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने भी पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। बाद में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और बहस को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

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