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    काम दिलाने के बहाने नाबालिग को बुलाया, फिर जूस में डालकर पिला दी नशीली दवा; नींद खुलते ही उड़ गए होश

    Updated: Wed, 15 Jan 2025 03:07 PM (IST)

    झारखंड के गुमला में एक नाबालिग को जूस में नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को पढ़ाई और यू ...और पढ़ें

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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला सदर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को जूस में नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है।

    मोबाइल पर रांग नंबर कॉल आने के बाद आरोपित का नाबालिग से संपर्क बढ़ा और झांसे में लेकर पढ़ाई और यू ट्यूब चैनल में काम दिलाने के बहाने रांची ले जाकर कुकृत्य किया।

    मामले को लेकर पीड़िता ने मंगलवार को स्वजन के साथ सदर थाना पहुंची और लोहरदगा जिले के बसारटोली निवासी राहुल प्रजापति (21) के विरुद्ध लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

    ऑनलाइन क्लास के दौरान शुरू हुई बातचीत

    • पीड़िता ने कहा है कि घटना पिछले वर्ष की है। जब वह दसवीं क्लास में पढ़ाई कर रही थी। तब उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा था। वह अपनी मां के मोबाइल से ऑनलाइन क्लास करती थी।
    • ऑनलाइन क्लास के दौरान उसके पास कॉल आया था। उसने अपना नाम राहुल प्रजापति बताया। इसके बाद उसने बहन बोलकर बातचीत शुरू की।
    • कुछ दिनों बाद ठग फुसलाकर उसे यू ट्यूब चैनल चीकू मोटो में काम करने और रांची में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का प्रलोभन दिया।

    काम दिलाने के बहाने गुमला ले गया आरोपी

    इसके बाद उसे काम दिलाने के बहाने गुमला से रांची ले गया। चार मार्च 2024 को एक हॉस्टल में रखा। साथ ही आरोपी ने संपर्क बढ़ाने के लिए एक मोबाइल और सिम भी दिया।

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    इसके बाद उक्त हॉस्टल से निकाल कर कुछ दिनों के बाद उसे किराए के कमरे में ले गया। किराए के मकान में ही उसे जूस में नशीली दवा मिलाकर पिला दी, जिससे वह सो गई। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।

    इसके बाद, आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लॉग में डालने की बात कहकर ब्लैकमेल करने लगा। जब वीडियो डिलीट करने की कोशिश की तो आरोपित ने पीड़िता की पिटाई कर दी। आरोपित के कुकृत्य में पिता ने भी साथ दिया।

    वहीं, एक अन्य मामले की बात करें तो करीब ढाई साल पहले संबलपुर जिले के जमनकिरा थाना क्षेत्र में हुए दुष्कर्म मामले की सुनवाई पूरी हुई।

    इसके बाद, संबलपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व विशेष पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अभिलाष सेनापति ने इस मामले में आरोपित उमेश मुंडा को दोषी करार देते हुए 20 साल सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

    जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर एक साल अतिरिक्त कारावास का प्रविधान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुष्कर्म की यह घटना अक्टूबर 2022 की है।

    संबलपुर जिले के जमनकिरा थाना अंतर्गत बांधाभुईं गांव के उमेश मुंडा ने अपने ही इलाके की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने उमेश को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। 

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